एनजीओ (NGO) और सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त पूरे भारत में लागू होता है। All लोक प्राधिकरण, चाहे वे केन्द्र सरकार के अधिकार-क्षेत्र में हों अथवा किसी राज्य सरकार के, इस अधिनियम के तहत आते हैं। यह अधिनियम प्रत्येक Indian Customer नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकरण से निर्दिश्ट तरीके से सूचना मांगने का हक देता है। जम्मू और कश्मीर राज्य के संदर्भ में राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2004 बनाया है।

परिधि और विस्तार 

प्रारंभ की तिथि 

सूचना का अधिकार 12.10.2005 से लागू हुआ था। उद्देश्य : प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए, लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक नागरिकों की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए, सूचना के अधिकार की Single व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है।

सूचना 

धारा 2 (f) के According ‘सूचना’ का अभिप्राय किसी इलैक्ट्रनिक Reseller में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, र्इ-मेल सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश लाग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है, किसी Reseller में कोर्इ सामग्री, से है।

अभिलेख 

धारा 2 (i) में, ‘अभिलेख’ की परिभाषा में  शामिल Reseller गया है-

  1. कोर्इ दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल; 
  2.  किसी दस्तावेज की कोर्इ माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिषे और प्रतिकृति प्रति;
  3.  ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निदिश्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित Reseller में हो या न हो); और 
  4. किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोर्इ सामग्री। 

सूचना के अधिकार का Means 

धारा 2 (j) में ‘सूचना के अधिकार’ को इस प्रकार परिभाशित Reseller गया है: **(j) ‘‘सूचना का अधिकार’’ से इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिपेत्र है, और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है-

  1. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण; 
  2. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना; 
  3.  सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना; 
  4. डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियों के Reseller में या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति में या पंट्र आउट के माध्यम से सूचना को, जहाँ ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य यूक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना। 

सूचना के अधिकार के लिए पात्र व्यक्ति 

अधिनियम की धारा 3, अधिनियम के प्रावधानों के According, All नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करती है। अत: कोर्इ भी नागरिक इस कानून के अधीन पहँच योग्य सूचना का खुलासा करने के लिए Single लोक प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। अधिनियम के तहत अभिप्राप्य सूचना:Single लोक प्राधिकरण द्वारा धारित या नियंत्रणाधीन प्रत्येक सूचना Single नागरिक के लिए अभिप्राप्य होगी, जब तक वह सूचना खुलासा करने से विमुक्त न हो। खुलासा करने से विमुक्त सूचना: निम्नलिखित खुलासा करने से विमुक्त है1:

  1. राष्ट्रीय Safty, आदि को प्रभावित करने वाली सूचना, 
  2. न्यायालय के आदेश द्वारा वर्जित सूचना,
  3. विधान सभा का विशेषाधिकार-प्राप्त सूचना, 
  4. व्यापारिक भेद , बौद्धिक संपत्ति अधिकार, आदि 
  5. वैष्वासिक संबंध के तहत प्राप्त सूचना, 
  6. विदेशी सरकार से प्राप्त गोपनीय सूचना, 
  7. किसी व्यक्ति के जीवन या Safty को संकट में डालने वाली सूचना, 
  8. किसी अन्वेशण या अभियोजन कार्यवाही को प्रभावित करने वाली सूचना, 
  9. मंत्रीमंडल के दस्तावेज 
  10. किसी व्यक्ति की गोपनीयता में हस्तक्षेप करने वाली सूचना, 
  11. कॉपीराइट का अतिक्रमण, और 
  12. विनिर्दिश्ट आसूचना और Safty संगठनों से संबंधित सूचना। 

सूचना जो खुलासा करने से विमुक्त नहीं है : पूर्ववर्ती अनुच्छेद में described, खुलासे से विमुक्ति निम्न स्थितियों में लागू नहीं होगी:

  1. ऐसी सूचना जो संसद या किसी राज्य विधान सभा को मना नहीं की जा सकती। 
  2. जहाँ सूचना का खुलासा करने से किसी Windows Hosting हित को होने वाले नुकसान से लोकहित अधिक महत्वपूर्ण हो। 
  3. किसी घटना, बात या विषय, जो सूचना के आवेदन की तिथि से 20 वर्ष First घटित हुर्इ हो, से संबद्ध सूचना, धारा 8(1)(a),(c) या (i) [Meansात् पूर्ववर्ती अनुच्छेद के पद (1)(3) और (9)] के तहत आने वाली सूचना को छोड़कर। 
  4. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिश्ट या किसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आसूचना और Safty संगठनों के संबंध में भ्रश्टाचार और Humanाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना1। Humanाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना केन्द्र/राज्य सूचना आयोग (जैसी भी स्थिति हो) के अनुमोदन के बाद ही, आवेदन ही, आवेदन प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर, प्रदान की जाएगी। 

आंशिक Reseller से विमुक्त सूचना 

यदि मांगी गर्इ सूचना का कोर्इ भाग खुलासे से विमुक्त हो, तो अभिलेख का केवल वह भाग उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें खुलासे से विमुक्त सूचना न हो तथा जिसे विमुक्त सूचना वाले भाग से विवेकपूर्वक अलग Reseller जा सके।

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया 

सूचना प्राप्त करने को इच्छुक व्यक्ति, लिखित Reseller से या इलेक्ट्रानिक माध्यम के जरिये अंग्रेजी या हिन्दी या जिस क्षेत्र में आवेदन Reseller जाना हो वहाँ की राजकीय भाषा में, संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करेगा। आवेदन में आवेदक द्वारा मांगी गर्इ सूचना के तथ्य विनिर्दिश्ट होने चाहिये तथा आवश्यक फीस संलग्न होनी चाहिये।

आवेदन प्रपत्र 

सूचना के लिए आवेदन, निर्धारित प्रपत्र (जहाँ निर्धारित Reseller गया हो) में Reseller जाना चाहिये।

आवेदन शुल्क

सूचना के लिए आवेदन के साथ, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली लोक प्राधिकरणों के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा, निर्धारित शुल्क संलग्न Reseller जाएगा।

केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली लोक प्राधिकरणों के संबंध में, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ 10 रू0 का शुल्क देय होगा। शुल्क नकद (पावती के विरूद्ध) या लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम पर demand draft/bankers cheque/Indian Postal Order के Reseller में देय होगा। परन्तु, ऐसे आवेदक जो गरीबी की रेखा से नीचे वाले व्यक्ति हैं, उन्हें कोर्इ शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन का निपटारा 

सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, लोक सूचना अधिकारी या तो निर्धारित शुल्क के भुगतान पर सूचना प्रदान करेगा अथवा आवेदन निरस्त कर देगा। यदि आवेदन किसी पर व्यक्ति से संबंधित सूचना के लिए हो तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन पर निर्णय लेने से First पर व्यक्ति द्वारा किये गए अभ्यावेद को ध्यान में रखा जाएगा।

आवेदन के निपटारे की समय-सीमा 

आवेदन का निपटारा जितनी जल्दी संभव हो Reseller जाएगा, और इसके लिए अधिकतम समय-सीमा इस प्रकार है:आवेदन प्राप्त होने की तिथि से समय-सीमा-

  1. साधारण परिस्थिति में 30 दिन। 
  2. यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से संबंद्ध हो 48 घण्टे। 
  3. यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी करे Reseller गया हो सामान्य समय। 
  4. यदि आवेदन किसी पर व्यक्ति से संबंद्ध सूचना के लिए हो 5 दिन। 
  5. यदि आवेदन विनिर्दिश्ट आसूचना और Safty संगठनों के संबंध में Humanाधिकारों के उल्लघंन के आरोपों के विषय में सूचना के लिए हो 45 दिन।

 नोट: यदि लोक सूचना अधिकारी उपरोक्त विनिर्दिश्ट समय के भीतर आवेदन पर निर्णय देने से चूक जाता है, तो आवेदन को निरस्त माना जाएगा।

आवेदन पर अनुमति की सूचना 

यदि Single लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो वह आवेदक को Single सूचना भेजेगा जिसमें लिखि हों-

  1. सूचना प्रदान करने की लागत के प्रति देय शुल्क का description, गणना सहित, तथा शुल्क जमा करने के लिए निवेदन; 
  2. यह तथ्य कि आवेदक, मांगे गए शुल्क या सूचना उपलब्ध कराने के तरीके के विषय में अधिकारी के निर्णय पर पुनरावलोकन की मांग कर सकता है, अपीलीय प्राधिकरण, समय-सीमा, प्रक्रिया और अन्य प्रपत्रों के description सहित। 

नोट: पूर्ववर्ती अनुच्छेद में दी गर्इ समय-सीमा की गणना के लिए, सूचना भेजने तथा शुल्क जमा करने की तिथियों के बीच की अवधि को नहीं गिना जाएगा। सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली लोक प्राधिकरणों के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर सूचना प्रदान की जाएगी। केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली लोक प्राधिकरणों के संबंध में, आवेदक को निम्न प्रकार से शुल्क का भुगतान करना होगा :

• प्रत्येक रचित या नकल किये गए पृष्ठ के लिए :-A4/A3 माप के कागज में 2 रू0

 प्रति पृष्ठ 

• -बड़े माप के कागज में                        वास्तविक व्यय या लागत मूल्य
• नमूने या माडल के लिए                        वास्तविक लागत या मूल्य
• अभिलेखों के निरीक्षण के लिए व
• First घण्टे के लिए                        शून्य
• प्रत्येक अगले घण्टे (या उसके भाग के लिए)                        5 रू0
• डिसकेट या फ्लापी में प्रदान की गर्इ सूचना के लिए 50 रू0 प्रति डिस्केट/फ्लापी
• मुद्रित Reseller में प्रदान की गर्इ सूचना के लिए प्रकाशन की नियत दर पर
• प्रकाशित सामग्री में से उद्धरण के लिए 2 रू0 प्रति पृष्ठ फोटोकापी का

नोट:

  1. जो आवेदक गरीबी की रेखा से नीचे वाले व्यक्ति है, उन्हे को शुल्क नहीं देना होगा। 
  2. यदि लोक प्राधिकरण विनिर्दिश्ट समय-सीमा के भीतर सूचना प्रदान करने से चूक जाती है तो कोर्इ शुल्क देय नहीं होगा, इस परिस्थिति में सूचना नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। 
  3. आवेदन का निरस्तिकरण/अस्वीकरण 

सूचना के लिए आवेदन निम्न कारणों पर निरस्त Reseller जा सकता है –

  1. सूचना धारा8 में विनिर्दिश्ट खुलासे से विमुक्तियों में आती हो (पूर्व अनुच्छेद ‘खुलासे से विमुक्त सूचना’ देखें) 
  2. सूचना, यदि खुलासा की गर्इ तो, सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का अतिक्रमण होगा।इसके अलावा, यदि लोक सूचना अधिकारी किसी आवेदन पर विनिर्दिश्अ समय-सीमा में निण्रय देने से चूक जाता है, तो आवेदन अस्वीकृत माना जाएगा। 

यदि कोर्इ लोक सूचना अधिकारी आवेदन अस्वीकृत करता है तो आवेदक को निम्न से सूचित करेगा। 

  1. अस्वीकरण के कारण; 
  2. अवधि जिसके भीतर ऐसे अस्वीकरण के विरूद्ध अपील की जा सकती है; और
  3. अपिल प्राधिकरण का description। 

पर व्यक्ति से संबद्ध सूचना 

धारा 2 (n) के According ‘पर व्यक्ति’ से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोर्इ व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोर्इ लोक प्राधिकारी भी है। अत: जब कोर्इ व्यक्ति ऐसी सूचना के लिए आवेदन करता है जो स्वयं उससे संबद्ध नहीं है, तो वह पर व्यक्ति से संबद्ध सूचना के लिए आवेदन कर रहा है। 

पर व्यक्ति के आधार 

यह अधिनियम ‘पर व्यक्ति’ को, संबद्ध या उसके द्वारा दी गर्इ सूचना तथा जो उसके द्वारा गोपनीय मानी गर्इ हो, का किसी व्यक्ति के आवेदन पर खुलासा करने से First, सुनवार्इ का अधिकार प्रदान करता है। यदि कोर्इ लोक सूचना अधिकारी किसी ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करता है, जो किसी पर व्यक्ति से संबद्ध हो या उसके द्वारा दी गर्इ हो और जो उसके द्वारा गोपनीय मानी गर्इ हो, तो वह, आवेदन प्राप्ति से 5 दिनों के भीतर, उस पर व्यक्ति को Single लिखित नोटिस जारी करेगा जिसमें उस आवेदन के बारे में तथा उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के खुलासा करने की अधिकारी की मंशा के बारे में सूचित Reseller गया हो।1 पर व्यक्ति को यह अधिकार होगा िकवह, नोटिस प्राप्त करने की तिथि से 10 दिनों के भीतर, Single लिखित या मौखिक प्रस्तुतीकरण दे सके कि क्या उस सूचना का खुलासा Reseller जाए या नहीं2। और वह अधिकारी इस संदर्भ में कोर्इ निर्णय लेते समय उस प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखेगा।

अधिनियम के तहत प्राधिकारी 

समुचित सरकार 

केन्द्र सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा स्थापित नियंत्रित या वित-पोषित लोक प्राधिकरणों के संबंध में केन्द्र सरकार समुचित सरकार होगीं तथा, किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित या वित-पोषित लोक प्राधिकरणों के संबंध में, राजय सरकार समुचित सरकार होगी।

लोक प्राधिकरण 

All सरकारी विभाग, विधिक निकाय, सरकारी उपक्रम, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (अधिकांश Reseller से सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण वाले), ‘लोक प्राधिकरण’ की परिधि में आते है।

लोक सूचना अधिकारी 

प्रत्येक लोक प्राधिकरण, अपने प्रत्येके प्रKingीय इकार्इयों या कार्यालयों के लिए जितने आवश्यक हों, लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी मनोनीत करेगी।

केन्द्रीय और राज्य सूचना आयोग

केन्द्र सरकार Single केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसी प्रकार, प्रत्येक राज्य सरकार संबद्ध राज्य में Single राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी।

शिकायत 

शिकायत कब की जा सकती है ?कुछ परिस्थितियों में, जहाँ अपील की व्यवसथा उपलब्ध नहीं हो, पीड़ित व्यक्ति केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग को शिकायत कर सकता है। Single व्यक्ति निम्न परिस्थितियों में शिकायत कर सकता है:

(a) यदि निम्न कारकणों से कोर्इ व्यक्ति, केन्द्रीय/राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में असमर्थ हो-

  1. यदि ऐसे किसी अधिकारी की Appointment ही नहीं की गर्इ हो, या 
  2. यदि सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसके सूचना के लिए आवेदन या अपील को, संबद्ध प्राधिकारी को भेजने के उद्देश्य से, स्वीकार करने से मना कर दिया हो। 

(b) यदि किसी व्यक्ति को मांगी गर्इ सूचना उपलब्ध कराने से मना कर दिया गया हो।

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