जिला पंचायत का गठन, चुनाव प्रणाली, अधिकार, And शक्तियां

तिहत्तरवें संविधान संषोधन के अन्र्तगत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान Reseller गया है। प्रत्येक जिले के लिए Single जिला पंचायत होगी जिसका नाम उस जिले के नाम पर होगा। जिला पंचायत पूरे जिले से आयी प्राथमिकताओं व लोगों की जरूरतों का समेकन कर Single जिला योजना तैयार करती है, जो क्षेत्र विषेष के हिसाब से उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर होती है। इस प्रकार जिला योजना में स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन Reseller जाता है।

जिला पंचायत का गठन 

जिला पंचायत का गठन जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य (जिनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा Reseller जाता है), जिले में समस्त क्षेत्र पंचायतो के प्रमुख, लोग सभा और राज्य सभा के वे सदस्य जिनके निर्वाचन जिला में विकास खण्ड पूर्ण या आंषिक Reseller से आता है, राज्य सभा और विधान परिषद के सदस्य जो विकास खण्ड के भीतर मतदाता के Reseller में पंजीकृत है को शामिल कर Reseller जाता है।

जिला पंचायत के सदस्यों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव और जिला पंचायत में आरक्षण 

1. जिला पंचायत में सदस्यों का चुनाव 

जिला पंचायत के चुनाव के लिए जिला पंचायत को छोटे-छोटे ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों मे बांटा जायेगा जिसकी आबादी 50,000 होगी। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा Reseller जायेगा। जिला पंचायत के सदस्य के Reseller में चुने जाने के लिए जरूरी है कि प्रत्याषी की उम्र 21 साल से कम न हो। यह भी जरूरी है कि चुनाव मे खडे होने वाले सदस्य का नाम उस निर्वाचन जिला की मतदाता सूची मे हो।

2. जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 

जिला पंचायत में चुने गये सदस्य अपने में से Single अध्यक्ष And Single उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला पंचायत में कुल चुने जाने वाले सदस्यों में से यदि किसी सदस्य का चुनाव किसी कारण से नहीं भी होता है तो भी अध्यक्ष And उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव नहीं रूकेगा और चुने गये जिला पंचायत सदस्य अपने में से Single अध्यक्ष और Single उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। यदि कोर्इ व्यक्ति संसद या विधान सभा का सदस्य हो, किसी नगर निगम का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो या किसी नगर पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो तो वह जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बन सकता।

3. जिला पंचायत में आरक्षण 

जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर आरक्षण लागू होगा।

  1. अनुसूचित जाति And पिछड़ी जाति के लोगों के लिए पदों का आरक्षण कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है लेकिन अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण कुल सीटों में अधिक से अधिक 21 प्रतिषत तक ही होगा। इसी प्रकार पिछड़ी जाति के लिए पदों का आरक्षण 27 प्रतिषत होगा।
  2. बाकी के पदों पर कोर्इ आरक्षण नहीं होगा। 
  3. प्रत्येक वर्ग यानि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति वर्ग के लिए जो सीटें उपलब्ध हैं उनमें से 1/3 पद उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 
  4. सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।
  5. लेकिन अनुसूचित जाति And पिछड़ी जाति अनारक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हं।ै इसी तरह से अगर कोर्इ सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं की गर्इ है तो वे भी उस अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। 

आरक्षण चक्रानुक्रम पद्धति से होगा। मतलब Single निर्वाचन क्षेत्र अगर Single चुनाव में अनुसूचित जाति की स्त्री के लिए आरक्षित होगा तो अगली चुनाव में वह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा।

जिला पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल 

ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत की तरह ही जिला पंचायत का Single निष्चित कार्यकाल होता है। संविधान में दिये गये नियमों के According जिला पंचायत का कार्यकाल जिला पंचायत की पहली बैठक की तारीख से 5 वर्षों तक होगा। जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल यदि किसी कारण से First नहीं समाप्त Reseller जाता है तो उनका कार्यकाल भी Meansात पांच वर्ष तक होगा। जिला पंचायत के कार्य काल तक होगा। यदि किसी खास वजह से जिला पंचायत को उसके नियत कार्यकाल से First भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करना जरूरी होगा। इस तरह से गठित जिला पंचायत बाकी बचे समय के लिए कार्य करेगी।

1. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का हटाया जाना 

जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद की गरिमा के अनुReseller कार्य न करने अथवा संविधान द्वारा दी गर्इ जिम्मेदारियों को पूर्ण न करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है। Meansात यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं करता है तो राज्य सरकार नियत प्रक्रिया व नियमों के According उसे निष्चित अवसर देकर पद से हटा भी सकती है।

2. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा त्याग-पत्र 

अध्यक्ष उपाध्यक्ष या जिला पंचायत का कोर्इ निर्वाचित सदस्य खुद से हस्ताक्षर किए हुए पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है जो अध्यक्ष की दषा में राज्य सरकार को और अन्य दषाओं में जिला पंचायत के अध्यक्ष को सम्बोधित होगा। अध्यक्ष का त्याग पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब त्याग पत्र की अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति जिला पंचायत के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। उपाध्यक्ष या सदस्य का त्याग पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब जिला पंचायत के कार्यालय में उनकी नोटिस प्राप्त हो जाये और यह समझा जायेगा कि ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है।

जिला पंचायत की बैठक 

जिला पंचायत के कार्यों के संचालन हेतु संविधान में जिला पंचायत की बैठक का प्रावधान Reseller गया है। जिसके अन्र्तगत हर दो महीनो में जिला पंचायत की कम से कम Single बैठक जरूर होगी। जिला पंचायत की बैठक को बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को है। अध्यक्ष की गैरहाजिरी में उपाध्यक्ष जिला पंचायत की बैठक बुला सकता है। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत की अन्य बैठकें भी बुलार्इ जा सकती है। यदि जिला पंचायत के 1/5 सदस्य लिखित Reseller से मांग करें और यह मांग पत्र सीधे हाथ से दिया गया हो या प्राप्ति पत्र सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिया गया हो तो आवेदन प्राप्ति के Single महीने के भीतर अध्यक्ष जिला पंचायत बैठक जरूर बुलायेगा। आवष्यकता पड़ने पर कोर्इ बैठक आगे की तिथि के लिए स्थगित की जा सकती है और इस प्रकार स्थगित बैठक आगे भी स्थगित की जा सकती है। All बैठक जिला पंचायत कार्यालय में होंगी। अगर बैठक किसी अन्य स्थान पर होना निश्चित की गर्इ है तो इसकी सूचना All को पूर्व में दी जाती है। बैठक में जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष या मुख्य विकास अधिकारी से प्रषासन से संबंधी कोर्इ description, अनुमान, आंकड़े, सूचना, कोर्इ प्रतिवेदन, अन्य ब्यौरा या कोर्इ पत्र की प्रतिलिपि मांग सकते हं।ै अध्यक्ष या मुख्य विकास अधिकारी बिना देर किये मांगी गर्इ जानकारी सदस्यों को देंगे।

जिला पंचायत के कार्य एंव शक्तियां 

जिला पंचायत जिले स्तर पर कार्यो को संचालित करेगी-

1. कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि प्रसार भी है-

  1. कृषि तथा बागवानी का विकास। 
  2. सब्जियों, फलों और पुष्पों की खेती और विपणन की उन्नति। 

2. भूमि विकास व भूमि सुधार-

  1. चकबन्दी, भूमि सरंक्षण एव सरकार के भूमि सुधार कार्यक्रमों में सरकार को सहायता प्रदान करना। 

3. लघु सिंचाइर्, जल प्रबंध और जलाच्छादन विकास-

  1. लघु सिचार्इ कायोर्ं के निर्माण और अनुरक्षण में सरकार की सहायता करना।
  2.  सामुदायिक तथा वैयक्तिक सिचार्इ कार्यो का कार्यान्वयन। 

4. पषुपालन, दूध उद्याोग और मुर्गी पालन-

  1. पषु सेवाओं की व्यवस्था। 
  2. पषु मुर्गी और अन्य पषुधन की नस्लों का सुधार करना। 
  3. दूध उघोग, मुर्गी पालन और सुअर पालन की उन्नति। 

5. मत्स्य पालन-मत्स्य पालन का विकास And उन्नति
6. सामाजिक तथा कृशि वानिकी-

  1. सड़कों तथा सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण करना। 
  2. सामाजिक वानिकी और रेषम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति। 

7. लघु वन उत्पाद-लघु वन उत्पाद की प्रोन्नति और विकास
8. लघु उद्योग-

  1. ग्रामीण उद्योग के विकास में सहायता करना। 
  2. कृषि उद्योगों के विकास की सामान्य जानकारी का सृजन। 

9. कुटीर और ग्राम उद्योग-

  1. कुटीर उद्योगों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना। 

10. ग्रामीण आवास-

  1. ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सहायता देना और उसका कार्यन्वयन करना। 

11. पेय जल-

  1. पेय जल की व्यवस्था करना तथा उसके विकास में सहायता देना। 
  2. दूशित जल को पीने से बचाना। 
  3. ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमो को प्रोत्साहन देना और अनुश्रवण करना। 

12. र्इधन तथा चारा भूमि-

  1. र्इधन तथा चारा से सम्बन्धित कार्यक्रमो की प्रोन्नति।
  2. जिला पंचायत के क्षेत्र में सडकों के किनारे वृक्षारोपण। 

13. सडक, पुलिया, पुलों नौकाघाट जल मार्ग तथा संचार के अन्य साधन –

  1. गांव के बाहर सडकों, पुलियों का निर्माण और उसका अनुरक्षण। 
  2. पुलों का निर्माण। 
  3. नौका घाटों, जल मार्गो के प्रबंधन में सहायता करना। 

14.  ग्रामीण विद्युतिकरण-

  1. ग्रामीण विद्युतिकरण को प्रोत्साहित करना। 

15.  गैर पारम्पारिक ऊर्जा स्त्रोत-

  1. गैर-पारम्पारिक ऊर्जा स्त्रोत के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा उसकी प्रोन्नति। 

16.  गरीबी उन्मूलन कार्यो का क्रियान्वयन-

  1. गरीबी उन्मूलन के कार्यों का समुचित क्रियान्वयन करना। 

17. शिक्षा-

  1. प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास। 
  2. प्रारम्भिक और सामाजिक शिक्षा की उन्नति। 

18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा-

  1. ग्रामीण शिल्पकारों और व्यवसायिक शिक्षा की उन्नति। 

19. प्रौढ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यक्षण।
20. पुस्तकालय ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना And उनका विकास।
21. खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्य-

  1. सांस्कृतिक कार्यो का पर्यवेक्षण।
  2. लोक गीतों, नृत्यो तथा ग्रामीण खेलकूद की प्रोन्नति और आयोजन।
  3. सांस्कृतिक केन्दों का विकास और उन्नति। 

22. बाजार तथा मेले-

  1. ग्राम पंचायत के बाहर मेलों और बाजारों की व्यवस्था और प्रबंधन। 

23. चिकित्सा और स्वच्छता-

  1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषद्यालयों की स्थापना और अनुरक्षण। 
  2. महामारियों का नियंत्रण करना।
  3. ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना। 

24. परिवार कल्याण-

  1. परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उन्नति। 

25. प्रसूति तथा बाल विकास-

  1. महिलाओं एव बाल स्वास्थ्य तथा पोशण कार्यक्रमों में विभिन्न संगठनों की सहभगिता के लिए कार्यक्रमों की प्रोन्नति। 
  2. महिलाओं And बाल कल्याण के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन व प्रोन्नति। 

26. समाज कल्याण-

  1. विकलांगो तथा मानसिक Reseller से मन्द व्यक्तियों का कल्याण। 
  2. वृद्धावस्था विधवा पेंषन योजनाओं का अनुश्रवण करना। 

27. कमजोर वर्गो विषिश्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

  1. अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्गो के कल्याण की प्रोन्नति।
  2.  सामाजिक न्याय के लिए योजनायें तैयार करना और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। 
  3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवष्यक वस्तुओं का वितरण। 

28. सामुदायिक अस्तियों का अनुरक्षण-

  1. सामुदायिक अस्तियों के परिरक्षण और अनुरक्षण का अनुश्रवण और मार्गदर्षन करना। 

29. नियोजन और आंकड़े-

  1. आर्थिक विकास के लिए योजनाये तैयार करना। 
  2. ग्राम पंचायतों की योजनाओं का पुनरावलोकन, समन्वय तथा Singleीकरण। 
  3. खण्ड तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निश्पादन को सुनिष्चित करना। 
  4. सफलताओं तथा लक्ष्यो की नियतकालिक समीक्षा। 
  5. खण्ड योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विशयों के सम्बन्ध में सामग्री Singleत्र करना तथा आंकड़े रखना। 

30. ग्राम पंचायतों पर पर्यवेक्षण-

  1. ग्राम पंचायत के क्रिया कलापों के ऊपर नियमों के According सामान्य पर्यवेक्षण।

जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य 

अध्यक्ष के कार्य 

  1. जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रमुख कार्य जिला पंचायत तथा समितियों की जिसका वह सभापति है उनकी बैठक बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना है। 
  2. अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह बैठकों में व्यवस्था बनाये रखे तथा बैठकों में लिये गये निर्णयों की जानकारी रखे। 
  3. वित्तीय प्रषासन पर नजर रखना तथा योजनाओं के अनुReseller वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करना। 
  4. अध्यक्ष को ऐसे कार्य भी करने होते हैं जो सरकार द्वारा समय-समय पर उन्हें दिये जाते हैं।

उपाध्यक्ष के कार्य

  1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता/करती है और ऐसे समय में वह अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग कर सकता/सकती है।
  2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या उसका पद खाली होने पर अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग और उसके कार्यों के सम्पादन की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष की होती है। 
  3. उपाध्यक्ष को वे All कार्य भी करने होते हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा Reseller जाता है। 

जिला योजना बनाने में जिला पंचायत का हस्तक्षेप 

जिला पंचायत All क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को समेकित करके जिले के लिए प्रत्येक साल Single विकास योजना तैयार करती है। जिला पंचायत की नियोजन And विकास समिति मुख्य विकास अधिकारी तथा दूसरी समितियों की मदद से यह योजना तैयार करती है और उसे जिला पंचायत को प्रस्तुत करती है।जिला पंचायत इस योजना पर विचार कर उसमें बदलाव या बिना बदलाव के पास करती है।

जिला पंचायत का निर्माण कार्यों के संबंध में अधिकार 

  1. किसी सार्वजनिक स्थान या जिला पंचायत की सम्पत्ति से लगी हुर्इ किसी इमारत में किसी भी प्रकार निर्माण का कार्य तब तक नहीं Reseller जा सकता है जब तक जिला पंचायत से इसके लिए इजाजत नहीं मिल जाती। 
  2. यदि उपरोक्त का उलंघन Reseller जाता है तो जिला पंचायत उसमें बदलाव करने या उसे गिराने का आदेष दे सकती है। 
  3. जिला पंचायत अपने इलाके में सार्वजनिक नालियों का निर्माण कर सकती है। जिला पंचायत द्वारा बनार्इ जाने वाली नालियां, किसी सड़क या स्थान के बीच से या उनके आर-पार या उसके नीचे से ले जा सकती है। किसी इमारत या भूमि में या उसके नीचे से ले जाने के लिए उसके मालिक को पूर्व सूचना देकर निर्माण कर सकती है।
  4. यदि कोर्इ व्यक्ति ऊपर लिखित मामलों के संबंध में निजी लाभ के लिए किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना चाहता है तो इसके लिए उसे जिला पंचायत को आवेदन देना होता है। यदि जिला पंचायत 60 दिनों के भीतर इसके बारे में कोर्इ सूचना नहीं देताी है तो आवेदन पत्र को स्वीकृत मान लिया जाता है। 
  5. जिला पंचायत किसी को लिखित इजाजत दे सकती है कि वह खुले बरामदों, छज्जों या कमरों का निर्माण या पुर्ननिर्माण इस प्रकार से करें कि उसका कुछ हिस्सा, नियम में दिये गये छूट के According, सड़कों या नाली के ऊपर निकला रहे। लिखित अनुमति न लेने पर व्यक्ति को जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। 
  6. यदि किसी के द्वारा पेड़ काटने से या इमारत में परिवर्तन या निर्माण कार्य करने से सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को बाधा होती हो तो ऐसा काम करने से First जिला पंचायत से लिखित इजाजत लेनी होगी।

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविष्वास का प्रस्ताव 

अधिनियम में दी गर्इ प्रReseller के According जिला पंचायत के अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के विरोध अविष्वास का प्रस्ताव Reseller जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर Reseller गया होगा प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रति के साथ नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी के द्वारा व्यक्तिगत Reseller से उस जिलाधिकारी को दिया जाएगा। इसके बाद जिलाधिकारी- उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत के कार्यालय में अपने द्वारा निष्चित दिनांक को बुलायेगा। यह दिनांक, उपधारा के अधीन उसे नोटिस दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद का न होगा। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ऐसी बैठक का कम से कम पन्द्रह दिनों की नोटिस ऐसी रीति से देगा जो नियत की जाये।

जिला पंचायत पर सरकारी नियंत्रण की सीमा 

जिला पंचायत पर Single सीमा तक सरकार का नियन्त्रण भी रहता है। जिलाधिकारी या नियत प्रधिकारी जिला पंचायत या उसकी समितियों के द्वारा कराये जा रहे कायोर्ं का निरीक्षण कर सकता/सकती है तथा जिला पंचायत के किसी भी लिखित पुस्तक या अभिलेख को जांच के लिए मांग सकता/सकती है। राज्य सरकार द्वारा तय Reseller गया अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किये गये निर्माण कार्यो को तथा उससे संबंधित सारे दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता/सकती है। राज्य सरकार को जिला पंचायत के सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार भी है। यदि कोर्इ जिला पंचायत सदस्य अपने कार्यों को करने में शारीरिक Reseller से असमर्थ पाया जाता है, या वह किसी अनाचार का दोशी है , या उसने जिला निधि को किसी प्रकार से हानि पंहुचार्इ हो, अथवा उसने अपनी सदस्यता का अपने फायदे के लिए उपयोग Reseller हो तो राज्य सरकार उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। यदि किसी भी समय राज्य सरकार को इस बात की जानकारी होती है कि जिला पंचायत अपने कार्यो में लापरवाही व अनियमितता बरत रही है तो जांच के बाद दोश साबित होने पर राज्य सरकार जिला पंचायत का विघटन कर सकती है। विघटन के बाद 6 महीने के भीतर जिला पंचायत के गठन के लिए फिर से चुनाव कराये जायेंगे, तब तक के लिए सरकार जिला पंचायत के स्थान पर प्रषासक या प्रषासनिक समिति गठित कर सकती है।

जिला पंचायत का बजट 

जिला पंचायत को हर वर्ष जिले का वार्षिक बजट तैयार करना होता है। जिला पंचायत इस बजट को वित्त समिति के परामर्ष से तैयार करेगी। इस तैयार बजट को पूर्व निर्धारित तिथि को जिला पंचायत की बैठक में अध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत Reseller जायेगा। प्रस्तावित बजट को जिला पंचायत अगर चाहे तो संषोधन हेतु वापिस भी कर सकती है। अगर बजट वापिस नहीं होता तो जिला पंचायत इसे पारित कर देती है। यदि बजट संषोधन हेतु लौटाया जाता है तो कार्य समिति नये सिरे से इस बजट को बनायेगी जिसे अध्यक्ष द्वारा पुन: बैठक में प्रस्तुत कर पारित करवाया जायेगा।

जिला निधि का संचालन 

जिला पंचायत को राज्य और केन्द्र सरकार तथा Second स्रोतों से प्राप्त धनराषि जिला निधि में जमा होगी। जिला पंचायत नकद या वस्तु के Reseller में ऐसे अंषदान ले सकती है जो कोर्इ व्यक्ति किसी सर्वाजनिक कार्य के लिए जिला पंचायत को दे। जिला निधि के खाते का संचालन अध्यक्ष तथा मुख्य विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। वर्तमान में पंचायतों को प्रेशित की जाने वाली धनराषि का 20 प्रतिषत हिस्सा जिला पंचायत को भेजा जाता है।

जिला पंचायत के सलाहकार के Reseller में कार्य करने वाले अधिकारी 

  1. मुख्य विकास अधिकारी 
  2. जिला पूर्ति अधिकारी 
  3. उपक्षेत्रीय विपणन अधिकारी
  4. जिला वन अधिकारी 
  5. अधिषासी अभियन्ता- लोक निर्माण विभाग 
  6. अधिषासी अभियन्ता- विद्युत विभाग 
  7. सामान्य प्रबन्धक- जिला उद्योग केन्द्र 
  8. जिला Means And संख्यीकी अधिकारी 

जिला पंचायत से सम्बन्धित मुख्य विभाग 

जिन कार्यों को पंचायतों से सन्दर्भित Reseller गया है, उन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी जिला पंचायत के साथ में कार्य करेंगे। ऐसे अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है-

  1. मुख्य विकास अधिकारी
  2. उप मुख्य चिकित्साधिकारी 
  3. बेसिक षिक्षा अधिकारी
  4. अधिषासी अभियन्ता- जल निगम 
  5. अधिषासी अभियन्ता- ग्रामीण अभियंत्रण सेवा 
  6. जिला विद्यालय निरीक्षक 
  7. अधिषासी अभियन्ता- नलकूप 
  8. अधिषासी/सहायक अभियन्ता- लघु सिंचार्इ
  9. जिला युवा कल्याण अधिकारी
  10. जिला समाज कल्याण अधिकारी 
  11. जिला पशुधन अधिकारी 
  12. सहायक पंजीयक, सहकारिता 
  13. जिला उद्यान अधिकारी 
  14. जिला गन्ना विकास अधिकारी 
  15. जिला पंचायतराज अधिकारी 
  16. कार्यक्रम अधिकारी(बाल विकास परियोजना)
  17. जिला कृषि अधिकारी 
  18. जिला भूमि संरक्षण अधिकारी 
  19. सहायक निदेषक, मत्स्य
  20. जिला दुग्ध विकास अधिकारी 

जिला पंचायत And क्षेत्र पंचायत के बीच अन्र्तसंबंध 

जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के बीच उचित तालमेल व सामंजस्य के लिए 73वें संविधान संषोधन अधिनियम में विषेश प्रावधान किये गये है। जिसके अन्र्तगत जिले में आने वाली समस्त क्षेत्र पंचायत के प्रमुख अपने जिले की जिला पंचायत के भी सदस्य होगें। योजनाओं व कार्यक्रमों के नियोजन हेतु भी तीनों स्तर की पंचायतों को आपसी सामंजस्य से कार्य करने के नियम बनाये गये है। इन नियमों के According क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत की वार्शिक योजनाओं के आधार पर अपनी क्षेत्र पंचायत के लिए विकास योजनायें बनायेंगी। इस तैयार योजना को क्षेत्रपंचायत अपने क्षेत्र की जिला पंचायत को भेजेंगी। इसी प्रकार जिला पंचायत क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं के आधार पर अपने जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए Single समग्र विकास योजना बनायेंगी। जिले के स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों की विकास योजना तभी सही तरीके से बन पायेंगी जब जिले की क्षेत्र पंचायतें सही समय पर योजनायें बनाकर जिला पंचायत को भेजें।

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