उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कार्यकाल And शक्तियां

भारत का Single उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोर्इ लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुर्इ रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के Reseller में कार्य करेगा जब तक कि निर्वाचित नया राष्ट्रपति ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वाहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से सम्भालता है।

संसद को ऐसी किसी आकस्मिकता में जो यहाँ उपबन्धित नहीं है राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसा उपबन्ध करने की शक्ति दी गर्इ है जो वह ठीक समझे। इस उपबन्ध के अनुसरण में संसद ने राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम 1969 पारित Reseller है। यह उपबन्ध करता है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों की रिक्ति हो जाएगी, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। इस उपबन्ध के अनुसरण में संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों की रिक्ति होने की दशा में भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का ज्येश्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक नया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के According राष्ट्रपति के समान ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्क्ष होगा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के According Singleल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों से भिन्न कर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों से निर्वाचित होगा, इसके निर्वाचन में राज्य विधान मण्डल के सदस्य भाग नहीं लेंगे।

धारा 9 के अन्तर्गत चुनाव बैलेट पेपर द्वारा होगा परन्तु यह प्रत्यक्ष नहीं होगा।

धारा 10-11 तथा 12 के अन्तर्गत व राष्ट्रपति And उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974 के भाग.प्ट में वोटों की गणना तथा चुनाव की घोषणा का वर्णन Reseller गया है। नियम 31 के According निम्न आधारों पर बैलेट पेपर को रद्द Reseller जा सकता है-

यदि वरीयता क्रम 1 चिन्हित नहीं Reseller गया है, 

यदि वरीयता क्रम 1 Single से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने चिन्हित Reseller गया है और यह इतना भ्रमित है कि उसकी उचित पहचान न हो सके। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के According Singleल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित या संसक्त किसी विशय का विनियमन करने की शक्ति संसद को दी गर्इ है। (अनुच्छेद 71)

उपराष्ट्रपति के निर्वचन से उत्पन्न या संसक्त All शंकाओं और विवादों की जाँच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा Reseller जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा (अनुच्छेद 71(1))। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के Reseller में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति, उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे First किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति के Reseller में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नागत पर प्रश्नगत नहीं Reseller जाएगा।

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता

कोर्इ व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह-

  1. भारत का नागरिक है; 
  2. पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका, और
  3. राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिये अर्हित

प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से First राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष विहित किए गए प्राReseller में शपथ ग्रहण करेगा। कोर्इ व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोर्इ लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। परन्तु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ कोर्इ व्यक्ति केवल इस कारण कोर्इ लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है।

राज्य सभा के सभापति के Reseller में उपराष्ट्रपति को ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक इस निमित इस प्रकार उपबन्ध नहीं Reseller जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदाय Reseller जाएगा। वह उपराष्ट्रपति के Reseller में कोर्इ वेतन नहीं पाता है। जब वह राष्ट्रपति के Reseller में कार्य करता है, तो उसको राष्ट्रपति की All शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वह ऐसी उपलब्धियों और भत्तों का हकदार होता है जैसा कि दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या जैसा सांसद द्वारा विधि द्वारा अवधारित Reseller जाए।

इसका कारण यह है कि जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के Reseller मं कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के कर्त्तव्यों का पालन नहीं करेगा और राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल

राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति की भी पदाविधि पांच वर्ष की है। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 67 में उपबन्ध इस प्रकार Reseller गया है।

उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परन्तु –

  1. उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, 
  2. उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित Reseller है और जिससे लोक सभा Agree है, किन्तु इस खण्ड के प्रयोजन के लिए कोर्इ संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं Reseller जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम Fourteen दिन की सूचना न दे दी गर्इ हो, 
  3. उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता है। 

इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का कोर्इ उपबन्ध नहीं Reseller गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से बहुत सरल है। राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किन्तु ऐसी कोर्इ औपचारिक प्रक्रिया उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आवश्यक नहीं है और दोनों सदनों का संकल्प ही उसको हटाने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रपति को केवल संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर हटाया जा सकता है जब कि उपराष्ट्रपति को किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरूद्ध लगाए गए आरोप का अन्वेशण Reseller जाना अपेक्षित है लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में लगाए गए आरोपों के अन्वेशण की अपेक्षा नहीं की गर्इ है।

उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुर्इ रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से First ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुर्इ उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र Reseller जाएगा और रिक्ति को भरने में लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपने पद-ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचन विवाद

राष्ट्रपति And उपरश्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विवादों के समाधान हेतु अनुच्छेद 71 में उपबन्ध Reseller गया है जो निम्नलिखित है।

  1. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न All शंकाओं तथा विवादों की जाँच तथा निर्णय का अन्तिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा। 
  2. यदि किसी कारण से सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को आमान्य घोषित कर देता है तो उसके द्वारा उस अवधि में किये गये कार्यों को अमान्य घोषित नहीं Reseller जाएगा। 
  3. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकती है
  4. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मण्डल में किसी रिक्त के होने पर प्रश्न गत नहीं Reseller जा सकता है

उपर्युक्त 71 (4) को 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा जोड़ा गया है जो यह स्पष्ट तौर पर सुनिश्चित कर देती है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती है कि उस के निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मण्डल के सदस्यों में किसी कारण से रिक्तिता विद्यमान है। 

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