उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है ?

उपभोक्ता संरक्षण Meansात् ‘‘उपभोक्ता के हितो का संरक्षण आधुनिक युग में स्पर्धा के कारण भिन्न-भिन्न वस्तुये भिन्न-भिन्न प्रकृति, गुणवत्ता व मूल्य पर बेची जाने के कारण उपभोक्ता को कर्इ समस्याओं का सामना करना पडता है। उपभोक्ता को उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करना पडता है। जो उत्पादन कर्ता द्वारा बेची जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता का शोषण होता है अपने अधिकारों से वंचित हो जाता है।

‘‘अत: उपभोक्ता को उसके उपभोक्ता संबंधी अधिकारों एंव कर्तव्यो को अवगत करा कर शोषण And धोखधड़ी से बचाना ही उपभोक्ता संरक्षणं कहलाता है।’’

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 

उपभोक्ता के हितो के संरक्षण के लिये सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू Reseller गया। 15 अप्रैल सन्1987 मे इसे जम्मू-कश्मीर राज्य को छोडकर All राज्यों में क्रियान्वित Reseller गया। अत: उपभोक्ताओं कें हितो के संरक्षण के लिये बनाया गया अधिनियम ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहलाता है।

इस अधिनियम के अन्र्तगत कुल 31 धारायें है प्रत्येक धारा में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अलग-अलग नियम है। यह अधिनियम उपभोक्ता को यह एहसास कराता है कि जिस प्रकार उत्पादक अपनी वस्तुएँ एंव सेवाएँ प्रदान करने में स्वतत्रं है। वह अपनी इच्छानुसार वस्तु का मूल्य निर्धारित कर सकता है तो उपभोक्ता भी उन वस्तुओं को उन मूल्यों पर न खरीदने के लिये स्वतंत्र है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताये

  1. यह अधिनियम वस्तुओं And सेवाओं (बिजली, यातायात, टेलीफोन) दोनो पर लागू होता है। 
  2. इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता मंच बनाये गये है। जो कि न्यायिक कल्प तंत्र के द्वारा कार्य करते है जिला, राष्ट्र, राष्ट्र स्तर पर कार्यरत मंच क्रमश: जिला, राज्य आयोग And राष्ट्रीय आयोग होता है। जिसकी अध्यक्षता क्रमश: जिलाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश And उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश करता है। 
  3. इस अधिनियम उपभोक्ता द्वारा दर्ज शिकायतो का शीघ्र निवारण Reseller जाता है। 
  4. इसके अन्र्तगत उपभोक्ता के अधिकारों को उजागर Reseller गया है। इसमें शिकायत दर्ज करने पर उपभोक्ता को न्यायालय में कोर्ट फीस नही देनी पड़ती। इसके अन्तर्गत उपभोक्ता को थोडे समय में ही क्षतिपूर्ति हो जाती है। 

सरकार द्वारा किये गये अन्य प्रयास 

  1. उपभोक्ता दिवस –15 मार्च को उपभोक्ता दिवस घोषित Reseller गया है। जिसका उदद्ेश्य उपभोक्ता में शुद्ध व गुणवत्ता पूर्ण वस्तु क्रय करने की जागरूकता उत्पन्न करना है। 
  2. राष्ट्रीय उपभोक्ता रक्षा युवा पुरस्कार- उपभोक्ता रक्षा के लिये सजगता तीन व्यक्तियों को युवा पुरूस्कार 20,000 , 15000, 10000 की राशी पुरूस्कार स्वReseller दी जाती है।
  3. राष्ट्रीय पुरस्कार- उपभोक्ता संरक्षण मेंं सक्रियता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रत्येक विजेता को 50,000 , 40,000 तथा 30,000 रू. की इनामी राशि प्रतिवर्ष दी जाती है।

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