देश के पुस्तकालय व्यवसाय से Single विशेषज्ञ
9. देश के पुस्तकालय व्यवसाय से Single विशेषज्ञ ।।
पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल अपने निर्वाचन अथवा Appointment के दिनांक से 3 वर्ष होगा ।
2. राज्य स्तर पर पुस्तकालय समिति का गठन : प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा संचालित करने के लिये Single राज्य पुस्तकालय समिति का गठन Reseller जायेगा । रंगनाथन के According उसमें निम्नाकिंत सदस्य होने चाहिये । इस समिति का कार्य राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण को परामर्श देना होगा 😐
1. शिक्षा मंत्री (पदेन अध्यक्ष)
2. स्थानीय स्वशासन का मन्त्री अथवा उपमन्त्री
3. राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष (पदेन सचिव)
4. शिक्षा सचिव ।
5. शिक्षा संचालक
6. राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित दो व्यक्ति
7. राज्य विधान परिषद यदि कोई हो तो के द्वारा निर्वाचित Single व्यक्ति 8. राज्य के प्रत्येक विश्वविधालय की कार्यकारिणी से नियुक्त Single – Single व्यक्ति
9. दो नगर पुस्तकालय, प्राधिकरणों के सदस्यों द्वारा परिभ्रमण (rotation) से निर्वाचित Single – Single व्यक्ति 10. तीन मण्डल पुस्तकालय प्राधिकरणों के सदस्यों द्वारा परिभ्रमण (rotation) से निर्वाचित Single Single व्यक्ति
11. मंत्री द्वारा अनुमत पुस्तकालय संघ की कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति
12. मंत्री द्वारा नियुक्त पुस्तकालय विज्ञान तथा सेवा का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त तीन पुस्तकालय विशेषज्ञ ।
9 Indian Customer राज्यों में पारित विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालय
अधिनियमों में पुस्तकालय समिति
9.1 तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम
तमिलनाडु (तत्कालीन मद्रास) सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (1946) में राज्य पुस्तकालय समिति और स्थानीय समिति दोनों के गठन की व्यवस्था है ।।
दोनों प्रकार की समितियों की Appointment तमिलनाडु सरकार द्वारा की जाती है । राज्य पुस्तकालय समिति में 14 सदस्य होते है । इसका गठन राज्य सरकार द्वारा उन प्रकरणों पर परामर्श देने के लिये Reseller जाता है जो उसको प्रेषित किये जाते हैं ।
अनुच्छेद 5 में स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान है – Single चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) नगर और Single प्रत्येक जिले के लिये । First में 17 सदस्य होंगे और वितीय में प्रत्येक में 10 सदस्य होंगे । यह समितियां तदर्थ (adhoc) समितियों के Reseller में कार्य करती हैं । इनका कार्य अपने क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करना है । इनकी प्रकृति नगर निगम, नगरपालिका जैसी स्थानीय स्वशासन इकाईयों की भांति ही होती है । जिला स्तरीय समिति के सदस्यों की Appointment पुस्तकालय संचालक द्वारा की जाती है । चैन्नई नगर के 17 सदस्यों में से 8 राज्य शासन द्वारा नामजद, 3 नगर निगम द्वारा निर्वाचित और शेष 6 चैन्नई नगर के विधालयों और महा विद्यालय में से लिये जाते हैं ।
स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण Single कार्यकारिणी समिति की Appointment कर सकती है। जिसमें अधिक से अधिक 7 सदस्य हो सकते हैं ।
इसके प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं।
1. पुस्तकालयों के लिये भूमि तथा भवन की व्यवस्था करना
2. पुस्तकालयों के लिये पाठ्य – सामग्री की व्यवस्था करना
3. कार्मिकों की Appointment करना
4. राज्य सरकार की अनुमति से किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय को खुला रखना या | सदैव को बंद कर देना,
5. अपनी समस्त अथवा कुछ शक्तियॉ या कार्य कार्यकारिणी को हस्तान्तरित कर देना ।
9.2 आन्ध्रप्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (1960)
अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत राज्य सरकार Single राज्य पुस्तकालय समिति का गठन करेगी इसमें 23 सदस्य होंगे । शिक्षामंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होगा और सार्वजनिक पुस्तकालय संचालक इसका सचिव होगा | इस समिति का कार्य राज्य सरकार को पुस्तकालय प्रकरणों पर परामर्श देना होगा ।
अनुच्छेद 9 के अन्तर्गत स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान है । इनमें से Single हैदराबाद और सिकन्दराबाद जुडवॉ नगरों के लिये, Single हैदराबाद जिले के लिये (उपरोक्त जुडवॉ नगरों को छोड़कर) और Single प्रत्येक अन्य जिले के लिये । जुइवॉ नगरों वाली समिति में 15 सदस्य होंगे और शेष सबमें से प्रत्येक में 10 सदस्य होंगे । इन समितियों के कार्य और शक्तियॉ निम्नानुसार है :
1. सार्वजनिक पुस्तकालय को भूमि, भवन, साज-सज्जा और उपस्करों की व्यवस्था करना
. सार्वजनिक पुस्तकालय को पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना
3. पुस्तकालय कार्मिकों की Appointment करना
4. राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी सार्वजनिक पुस्तकालय को स्थानान्तरित करना
या बन्द करना, |
5. उपहार या अनुदान स्वीकार करना ।
9.3 कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (1965)
अनुच्छेद 3 के अधीन कर्नाटक (तत्कालीन मैसूर) सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में भी Single राज्य स्तरीय पुस्तकालय समिति के गठन का प्रावधान है । इस समिति में राज्य के प्रत्येक विश्वविधालय की सिंडीकेट से 1 – 1 व्यक्ति और 16 अन्य सदस्यों का प्रावधान है । शिक्षा मन्त्री इसका अध्यक्ष और King पुस्तकालयाध्यक्ष सचिव होंगे । इसका कार्य राज्य सरकार को पुस्तकालय प्रकरणों पर परामर्श देना है और राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का प्रबन्धन है ।
अधिनियम के अनुच्छेद 16 क और 17 के अधीन नगरों और अन्य शहरी क्षेत्रों का जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है नगर पुस्तकालय प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान है । इनमें 11 सदस्य होंगे । अनुच्छेद 16 व और 18 के अधीन जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है । इनमे प्रत्येक नगरपालिका परिषद अथवा जिला मण्डल में से 1 – 1 सदस्य तथा 18 अन्य सदस्यों की Appointment की जाती है ।
इसके कार्य निम्नानुसार हैं :
1. सार्वजनिक पुस्तकालय को भूमि, भवन, साज-सज्जा और उपस्करों की व्यवस्था करना।
2. सार्वजनिक पुस्तकालय को पाठ्य-सामग्री की व्यवस्था करना ।।
3. राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी सार्वजनिक पुस्तकालय को स्थानान्तरित करना या बन्द करना ।
4. उपहार या अनुदान स्वीकार करना । बिना सरकार के पूर्वानुमति के अचल सम्पत्ति का
उपहार या अनुदान स्वीकार नहीं Reseller जायेगा ।
5. व्याख्यान आदि की व्यवस्था करना ।
6. राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किसी अन्य पुस्तकालय को सरकारी व्यवस्था के
अन्तर्गत लेना ।।
9.4 महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (1967)
महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अनच्छेद 3 में राज्य ग्रंथालय समिति के गठन का प्रावधान है । इसमें कुल 28 सदस्य होंगे । राज्य का शिक्षामंत्री इसका पदेन अध्यक्ष, उप-शिक्षामंत्री पदेन उपाध्यक्ष और पुस्तकालय संचालक इसका पदेन सचिव होगा । इसका कार्य राज्य सरकार को पुस्तकालय प्रकरणों पर परामर्श देना है ।
अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले को Single जिला पुस्तकालय समिति का प्रावधान है जिसमें 10 सदस्य होंगे । वृहतर मुम्बई के लिये अलग से Single पुस्तकालय समिति होगी जिसमें 8 सदस्य होंगे । इन पुस्तकालय समितियों के कार्य निम्नानुसार होंगे –
1. राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में पुस्तकालय सेवा विकसित करने के लिये परामर्श देना।