संविधान में हिन्दी (अनुच्छेद 343 से 351 तक)

स्वतंत्रता संग्राम के दिनों अंग्रेजों के क्रूर अत्याचार व दमनात्मक शासन के कारण Indian Customer जनमानस में अंग्रेजों के प्रति गहरी घृणा छा गर्इ थी। विदेशियों से मुक्ति पाने की छटपटाहट से राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। स्वराज्य का सपना, स्वदेशी की चाहत, स्वभाषा की मिठास और स्वतंत्रता की आकांक्षा इसी समय की उपज है। ‘स्वदेशी का स्वीकार व विदेशी का बहिष्कार’ के नारे में भाषार्इ चेतना भी शामिल थी। सारा देश जब Single राजनीतिक इकार्इ में तब्दील हो गया तब All के बीच Single सम्पर्क भाषा की Need महसूस की जाने लगी। अंगे्रजों के इस शासन काल में राजकाज की भाषा अंग्रेजी थी। अंग्रेज और उनकी अंग्रेजी हमारी गुलामी का प्रतीक बन गये थे। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसी सोच को अभिव्यक्त करते हुए ‘राष्ट्रभाषा का History’ में लिखा है : ‘अनेक बंगाली, गुजराती, पंजाबी, और महाराष्ट्रीय नेता यह उद्योग कर रहे थे कि अपने राष्ट्र की Single राष्ट्रभाषा होनी चाहिए जो अन्तरप्रान्तीय व्यवहार का माध्यम बन सके और आगे चलकर जब देश स्वतंत्र हो, यही अपनी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी भाषा का स्थान ग्रहण करके देश की केन्द्रीय सरकार की भाषा बने।’ इसी को ध्यान में रखते हुए रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिमचन्द्र चैटर्जी, महात्मा गांधी आदि महानुभावों ने सर्वानुमति से हिन्दी को ‘राष्ट्रभाषा’ स्वीकार कर लिया। हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित करने का सबसे प्रबल आधार भी यही है।

संविधान में हिन्दी

आज के Indian Customer सन्दर्भ में ‘हिन्दी’ हमारी सम्पर्क भाषा ही नहीं, लोक-स्वीकृति के आधार पर ‘राष्ट्रभाषा’ और Indian Customer संघ की ‘राजभाषा’ भी है। ‘राष्ट्रभाषा’ का सीधा Means है राष्ट्र की वह भाषा जिसके माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय And सम्पर्क Reseller जा सके। जब किसी देश में कोर्इ भाषा अपने क्षेत्र की सीमा को लाँघकर अन्य भाषा के क्षेत्रों में प्रवेश करके वहाँ के जन मानस के भाव और विचारों का माध्यम बन जाती है तब वह राष्ट्रभाषा के Reseller में स्थान प्राप्त करती है। ‘राजभाषा’ का सामान्य Means है राजकाज की भाषा। राजभाषा उसे कहते हैं जो केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र-व्यवहार, राजकार्य और अन्य सरकारी लिखा-पढ़ी के कार्य में लार्इ जाए। इस दृष्टि से हमारे संविधान की अष्टम अनुसूची में दर्ज All 22 भाषाएँ भारत वर्ष की राजभाषाएँ हैं। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रभाषा लोक संवेदना को अभिव्यक्त करती है जबकि राजभाषा प्रशासन के स्पंदन को। इस का यह Means नहीं कि राजभाषा का कोर्इ सम्बन्ध जनता से नहीं। वस्तुत: राजभाषा सरकार और जनता के बीच Single महत्त्वपूर्ण कड़ी है। सदियों से भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा के Reseller में प्रतिष्ठित और लोक व्यवहार में प्रचलित हिन्दी पिछले कर्इ दशकों से राजभाषा के संवैधानिक दायरे में भी विकासोन्मुख है। राष्ट्रभाषा की मूल प्रकृति और राजभाषा की संवैधानिक स्थिति से परिचित होने से First राजभाषा हिन्दी के स्वReseller को जानना ज़रूरी है ।

राजभाषा हिन्दी के स्वReseller And क्षेत्र 

स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन काल में समस्त राजकाज अंग्रेजी में होता था। सन् 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद महसूस Reseller गया कि स्वतंत्र भारत देश की अपनी राजभाषा होनी चाहिए; Single ऐसी राजभाषा जिससे प्रशासनिक तौर पर पूरा देश Added रह सके। भारतवर्ष के विचारों की अभिव्यक्ति करनेवाली सम्पर्क भाषा ‘हिन्दी’ को ‘राजभाषा’ के Reseller में स्वतंत्र भारत के संविधान में 14 सितम्बर, 1949 में राजभाषा समिति ने मान्यता दी। संविधान सभा में Indian Customer संविधान के अन्तर्गत हिन्दी को राजभाषा घोषित करने को प्रस्ताव दक्षिण Indian Customer नेता गोपालस्वामी अय्यड्गार ने रखा था। इस हिन्दी को देश की संस्कृति, सभ्यता, Singleता तथा जनता की समसामयिक Needओं की पूर्ति करने वाली भाषा के Reseller में Indian Customer संविधान ने देखा है। 26 जनवरी, 1950 से संविधान लागू हुआ और हिन्दी को राजभाषा के Reseller में संवैधानिक मान्यता मिली।

हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ हिन्दी का परम्परागत Means, स्वReseller तथा व्यवहार क्षेत्र व्यापकतर हो गया। हिन्दी के जिस Reseller को राजभाषा स्वीकार Reseller गया है, वह वस्तुत: खड़ी बोली हिन्दी का परिनिष्ठित Reseller है। जहाँ तक राजभाषा के स्वReseller का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में संविधान में कहा गया है कि इसकी Wordावली मूलत: संस्कृत से ली जाएगी और गौणत: All Indian Customer भाषाओं सहित विदेश भाषाओं के भी प्रचलित Wordों को अंगीकार Reseller जा सकता है। राजभाषा Wordावली(जैसे : अधिसूचना, निदेश, अधिनियम, आकस्मिक अवकाश, अनुदान आदि) को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी Single अलग प्रयुक्ति (register) है। Word निर्माण के सम्बन्ध में राजभाषा के नियम बहुत ही लचीले हैं। यहाँ किसी भी दो या दो से अधिक भाषाओं के Wordों की संधि आराम से की जा सकती है। जैसे ‘उप जिला मजिस्टे्रट’, ‘रेलगाड़ी’ आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि राजभाषा के अन्तर्गत Word निर्माण के नियम बहुत ही लचीले हैं।

राजभाषा का सम्बन्ध प्रशासनिक कार्य प्रणाली के संचालन से होने के कारण उसका सम्पर्क बुद्धिजीवियों, प्रKingों, सरकारी कर्मचारियों तथा प्राय: शिक्षित समाज से होता है। स्पष्ट है कि राजभाषा जनमानस की भावनाओं-सपनों-चिन्तनों से सीधे-सीधे न जुड़कर Single अनौपचारिक माध्यम के Reseller में प्रशासन तथा प्रशासित के बीच सेतु का काम करती है। बावजूद इसके सरकारी की नीतियों को जनता तक पहुँचाने का यह Single मात्र माध्यम है। साधारण जनता में प्रशासन के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन का सारा कामकाज जनता की भाषा में हो जिससे प्रशासन और जनता के बीच की खार्इ को पाटा जा सके। यह राजभाषा हिन्दी सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होकर ‘कार्यालयी हिन्दी’, ‘सरकारी हिन्दी’, ‘प्रशासनिक हिन्दी’ नाम से हिन्दी के Single नए स्वReseller को रेखांकित करती है। राजभाषा का प्रयोग सरकारी पत्र व्यवहार, प्रशासन, न्याय-व्यवस्था तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए Reseller जाता है जिसमें पारिभाषिक Wordावली का बहुतायत प्रयोग Reseller जाता है। अधिकतर मामले में अनुवाद का सहारा लिये जाने के कारण यह ‘कार्यालयी हिन्दी’ अपनी प्रकृति में निहायत ही शुष्क, अनौपचारिक तथा सूचना प्रधान होती है। ‘राजभाषा हिन्दी’ को प्रयोगात्मक स्तर रेखांकित करने वाली ‘कार्यालयी हिन्दी’ की विशिष्टताएँ अगले अध्याय में सविस्तार-सोदाहरण प्रस्तुत Reseller गया है। जहाँ तक राजभाषा के क्षेत्र का प्रश्न है इसके प्रयोग के तीन क्षेत्र हैं : 1. विधायिका, 2. कार्यपालिका और 3. न्यायपालिका। ये राष्ट्र के तीन प्रमुख अंग हैं-

क्षेत्र संघ स्तर पर राज्य स्तर पर  
1. विधायिका संसद विधान मंडल 
2. कार्यपालिका  केन्द्र सरकार, अन्य
सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय,
केन्द्रीय उपक्रम, स्वायत्त संस्थाएँ 
राज्य सरकार के कार्यालय, मंडल
तथा जिला स्तर प्रशासन, राज्य
 स्तर के उपक्रम आदि   
3. न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय
तथाअन्य अधीनस्थ न्यायालय


राजभाषा का प्रयोग इन्हीं तीन प्रशासन के अंगों में होता है। विधायिका क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले संसद के दोनों सदन और राज्य विधान मंडल के दो सदन आते हैं। कोइ भी सांसद/विधायक हिन्दी या अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषा में विचार व्यक्त कर सकते हैं, परन्तु संसद में कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में ही Reseller जाना प्रस्तावित है। कार्यपालिका क्षेत्र के अंतर्गत मंत्रालय, विभाग, समस्त सरकारी कार्यालय, स्वायत्त संस्थाएँ, उपक्रम, कम्पनी आदि आते हैं। संघ के Kingीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग प्रस्तावित हैं जबकि राज्य स्तर पर वहाँ की राजभाषाएँ इस्तेमाल होती हैं। न्यायपालिका में राजभाषा का प्रयोग मुख्यत: दो क्षेत्रों में Reseller जाता है-कानून और उसके अनुReseller की जाने वाली कार्यवाही Meansात् कानून, नियम, अध्यादेश, आदेश, विनियम, उपविधियाँ आदि और उनके आधार पर किसी मामले में की गर्इ कार्रवार्इ और निर्णय आदि। राजभाषा के कार्य क्षेत्रों को अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा ने ‘राष्ट्रभाषा हिन्दी : समस्याएँ And समाधान’ में लिखा है : ‘राजभाषा का प्रयोग मुख्यत: चार क्षेत्रों में अभिप्रेत है-शासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इन चारों में जिस भाषा का प्रयोग हो उसे राजभाषा कहेंगे। राजभाषा का यही अभिप्राय और उपयोग है।’

राजभाषा हिन्दी : संवैधानिक प्रावधान 

भारत के संविधान के 5वें, 6वें तथा 17वें, इन तीन भागों में राजभाषा सम्बन्धी प्रावधान है। इनमें भाग-5 के अनुच्छेद 120 में ‘संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा’ तथा भाग-6 के अनुच्छेद 210 में ‘राज्य के विधान मण्डलों में प्रयुक्त होनेवाली भाषा’ के सम्बन्ध में निर्देश है। 17वें भाग के चार अध्यायों में राजभाषा सम्बन्धी उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें First अध्याय में संघ की राजभाषा के Reseller में 343 और 344 अनुच्छेद हैं। द्वितीय अध्याय में 345, 346, 347 अनुच्छेदों में राजभाषा के Reseller में प्रान्तीय भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। तृतीय अध्याय के अनुच्छेद 348, 349 में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के सम्बन्ध में निर्देश Reseller गया है। Fourth अध्याय के अनुच्छेद 350 में अन्याय निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा का निर्देश है जबकि 351 में हिन्दी भाषा के विकास के सम्बन्ध में विशेष निर्देश दिए गए हैं।

1. संघ की भाषा 

• अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा 

  1. संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के Kingीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का Reseller Indian Customer अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय Reseller होगा। 
  2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन All Kingीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग Reseller जाता रहेगा, जिनके लिए उसका ऐसे प्रारम्भ से ठीक First प्रयोग Reseller जा रहा था : परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के Kingीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और Indian Customer अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय Reseller के अतिरिक्त देवनागरी Reseller का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।
  3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के बाद, विधि द्वारा- 
    • (क) अंग्रेजी भाषा का, या 
    • (ख) अंकों के देवनागरी Reseller का, 

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ। इस प्रकार अनुच्छेद 343 के प्रावधानों के According देवनागरी लिपि में लिखि हिन्दी संघ की राजभाषा स्वीकृत हुर्इ तथा Indian Customer अंकों के स्थान पर उनके अंतर्राष्ट्रीय Reseller का प्रयोग होगा Meansात् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा जाएगा ।

• अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति 

  1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और तत्बाद ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा Single आयोग गठित करेगा जो Single अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। 
  2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को- 
    1. (क) संघ के Kingीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग; 
    2. (ख) संघ के All या किन्हीं Kingीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धनों; 
    3. (ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित All या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा; 
    4. (घ) संघ के किसी Single या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के Reseller; 
    5. (ड़) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या Single राज्य और Second राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे। 
  3. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के सम्बन्ध में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा। 
  4. Single समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमश: लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के According Singleल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
  5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1)के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। 
  6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद उस सम्पूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के According निदेश दे सकेगा। 

इस प्रकार अनुच्छेद 344 के प्रावधानों के According संविधान के प्रारम्भ होने के पाँच वर्ष बाद और उसके दस वर्ष बाद राष्ट्रपति Single आयोग बनायेंगे। यह आयोग अन्य बातों के साथ-साथ संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में संघ के राजकीय प्रयोजनों में सब या किसी Single के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए इस अनुच्छेद के खण्ड 4 के According 30 संसद सदस्यों की Single समिति के गठन की भी व्यवस्था की गर्इ है।

2. प्रादेशिक भाषाएँ 

• अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ 
अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी Single या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के All या किन्हीं Kingीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के Reseller में अंगीकार कर सकेगा : परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन Kingीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग Reseller जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक First प्रयोग Reseller जा रहा था।

इस प्रकार अनुच्छेद 345 के According राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी Single या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के All या किन्हीं Kingीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा या राजभाषाएँ स्वीकार कर सकता है। उदाहरण के लिए इस व्यवस्था के द्वारा ही ओड़िशा और आन्ध्र प्रदेश की सीमा से लगते हुए जिलों में ओड़िआ या तेलुगु को कुछ Kingीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार Reseller जा सकता है। इसी तरह महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, जो कर्नाटक की सीमा से लगते हैं, कन्नड़ को किन्हीं Kingीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार Reseller जा सकता है।

• अनुच्छेद 346. Single राज्य और Second राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा 
संघ में Kingीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, Single राज्य और Second राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी : परन्तु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग Reseller जा सकेगा।

 इस प्रकार अनुच्छेद 346 के According दो राज्यों के बीच पत्र-व्यवहार अथवा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र-व्यवहार उसी भाषा में होगा जो संघ सरकार के Kingीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के Reseller में प्राधिकृत हो।

• अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबंध 
यदि इस निमित्त माँग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, Kingीय मान्यता दी जाए। इस प्रकार अनुच्छेद 347 के According किसी राज्य के किसी विशेष जन समुदाय की भाषा को Kingीय मान्यता दी जा सकती है।

3. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा 

• अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

  1.  इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक- 
    • (क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में All कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी, 
    • (ख) (i) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुर:स्थापित किए जाने वाले All विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के, (ii) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित All अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित All अध्यादेशों के, और (iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनार्इ गर्इ किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए All आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। 
  1. खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व Agreeि से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के Kingीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा : परन्तु इस खंड की कोर्इ बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी। 
  2. खंड(1) के उपखंड(ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुर:स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोर्इ भाषा विहित की है, वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। 

इस प्रकार अनुच्छेद 348 के According उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय की सारी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी तथा संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत विधेयकों या उनके प्रस्तावित संशोधनों की भाषा अंग्रेजी होगी। साथ ही संसद या राज्य विधान- मंडल द्वारा पारित All कानूनों और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए All अध्यादेशों और All आधिकारिक आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। किन्तु यह व्यवस्था स्थायी न होकर संक्रमणशील व्यवस्था है, क्योंकि यह तब तक लागू रहेगी जब तक संसद कानून बना कर अन्य कोर्इ व्यवस्था न करे। राष्ट्रपति की Agreeि से राज्यपाल हिन्दी या राज्य की राज्यपाल का इस्तेमाल उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं किन्तु उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी में ही होंगे।

• अनुच्छेद 349. भाषा से सम्बन्धित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया 
इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोर्इ विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुर:स्थापित या प्रस्तावित नहीं Reseller जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुर:स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड(1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड(4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद ही देगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार अनुच्छेद 349 के According संविधान के लागू होने के पन्द्रह वर्ष की कालावधि के भीतर सिर्फ अंग्रेजी भाषा का पाठ ही प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। अन्य किसी भाषा के प्राधिकृत पाठ के लिए राष्ट्रपति भाषा आयोग की संस्तुतियों And संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद स्वीकृति दे सकते हैं।

4. विशेष निदेश 

• अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा 
प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।
(क) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ- 
प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषार्इ अल्पसंख्यक-वगोर्ं के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।
(ख) भाषार्इ अल्पसंख्यक-वगोर्ं के लिए विशेष अधिकारी- 
(1) भाषार्इ अल्पसंख्यक-वगोर्ं के लिए Single विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।
(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषार्इ अल्पसंख्यक-वगोर्ं के लिए उपबंधित रक्षोपायों से सम्बन्धित All विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के सम्बन्ध में ऐसे अन्तरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे All प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और सम्बन्धित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 350 के प्रावधानों के According कोर्इ भी व्यक्ति संघ अथवा राज्य की किसी भी भाषा में अपना अभ्यावेदन दे सकता है।

• अनुच्छेद 351. हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश 
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के All तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त Reseller, शैली और पदों को आत्मSeven करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके Word-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से Word ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

इस प्रकार अनुच्छेद 351 के According हिन्दी के विकास का महत्त्वपूर्ण दायित्व केन्द्र सरकार को दिया गया है। केन्द्र हिन्दी भाषा को इस Reseller में विकसित करे कि उसमें मुख्यत: संस्कृत के तथा गौण Reseller में अन्य Indian Customer भाषाओं के Word आएँ, वह भारत की मिश्रित संस्कृति की झाँकी प्रस्तुत करे तथा उसका प्रयोग पूरे राष्ट्र में Reseller जा सके।

अष्टम अनुसूची
स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब Indian Customer संविधान बना तो देश की प्रमुख भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में मान्यता प्रदान की गर्इ। इस सूची की भाषाओं की संख्या में समय-समय पर वृद्धि होती रही है। इस समय अष्टम अनुसूची की भाषाओं की संख्या 22 है :

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