संयुक्त परिवार की विशेषताएँ

संयुक्त परिवार Word में ‘संयुक्तता’ की धारणा की विभिन्न विद्वानों ने विविध Reseller से विवेचना की है। कुछ विद्वानों (जैसे इरावती कर्वे) ने संयुक्तता के लिए सह-निवास (co-residentiality) को आवश्यक माना है तो कुछ विद्वान (जैसे, बी.एस.कोहन, एस.सी.दुबे, हैरोल्ड गूल्ड, पालिन कोलेण्डा व आर.के.मुकर्जी) सह निवास और सह भोजन दोनों को संयुक्तता के आवश्यक तत्व मानते हैं। कुछ अन्य (जैसे एपफ.जी.बेली, टी.एन.मदान) संयुक्त सम्पत्ति-स्वामित्व को अधिक महत्व देते हैं, और कुछ (जैसे आई.पी.देसाई) नातेदारों के प्रति दायित्यों को पूरा करने को महत्व देते हैं, भले ही उनके निवास अलग-अलग हों तथा सम्पत्ति में सहस्वामित्व न हो। ‘दायित्व को पूरा करने’ का Means है अपने को परिवार का सदस्य मानना, विनीय और अन्य प्रकार की सहायता देना तथा संयुक्त परिवार के नियमों को मानना।

इरावती कर्वे के According प्रचीन भारत (वेद और रामायण-महाभारत युग) में परिवार निवास, सम्पत्ति, औा प्रकार्यो के आधार पर संयुक्त था। उन्होंने ऐसे परिवार को ‘परम्परागत’ या ‘संयुक्त’ परिवार कहा है। कापड़िया का मानना है कि हमारा आदि परिवार (early family) केवल संयुक्त या पितृसत्तात्मक ही नहीं था, इसके साथ-साथ हमारे परिवार व्यक्ति (individual) भी होते थे।

व्यक्तिवादिता (individual) की प्रवृत्ति के बावजूद परिवार का संयुक्त तथा सगोत्रक (agnatic) स्वReseller बना हुआ है। कर्वे ने परम्परागत (संयुक्त) परिवार की पांच विशेषताएं बताई हैं: सह निवास, सह रसोई, सह सम्पत्ति, सह पूजा, तथा कोई नातेदारी सम्बन्ध। इस प्रकार कर्वे का संयुक्तता का आधार है: आकार, निवास, सम्पत्ति और आमदनी। इस आधार पर उन्होंने संयुक्त परिवार की परिभाषा इस प्रकार की है (1953%10) ‘‘Single ऐसे व्यक्तियों का समूह जो (व्यक्ति) आमतौर पर Single ही छत के नीचे रहते हैं, Single ही चूल्हे पर पका भोजन करते हैं, साझी सम्पत्ति रखते हैं, परिवार की सहपूजा में भाग लेते हैं तथा Single Second से Single विशेष प्रकार के नातेदारी सम्बन्धों से जुड़े होते हैं’’। हिन्दू उत्तरािधाकार अधिनियम, 1956 के According ‘सह सम्पत्ति’ तथा ‘संयुक्त सम्पत्ति’ Wordों का Means है कि All जीवित स्त्री व पुरुष सदस्य तीन पीढ़ियों तक पैतृक सम्पत्ति के हिस्सेदार न ही किसी को दी जा सकती है। इस प्रकार, Single व्यक्ति को अपनी पत्नी, दो पुत्रों, दो पुत्रियों, दो पौत्रों तथा दो पौत्रियों के साथ अपनी सम्पत्ति को अपनी पत्नी व चार बच्चों में बराबर बाटना होगा। पौत्र संतति अपने माता-पिता की सम्पत्ति में से ही हिस्सा लेंगे। पुत्र व पुत्री प्रत्येक की पूर्व मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारी Single Single भाग लेंगे।

आई.पी.देसाई मानते हैं कि सह-निवास तथ सह-रसोई को संयुक्त परिवार की परिसीमा के लिए आवश्यक समझना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से संयुक्त परिवार को सामाजिक सम्बन्धों का समुच्चय And प्रकार्यात्मक इकाई नहीं माना जायेगा। उनका कहना है कि Single घर के सदस्यों के बीच के आपसी सम्बन्धों तथा अन्य घरों के सदस्यों के साथ सम्बन्धों पर ही परिवार के प्रकार का निर्धारण Reseller जा सकता है। Singleाकी परिवार को संयुक्त परिवार से अलग देखने के लिए भूमिका सम्बन्धों (role relations) के अन्तर को And विभिन्न रिश्तेदारों के बीच व्यवहार के मानदंडीय प्रतिमान (normative pattern) को समझना पड़ेगा। उनकी मान्यता है कि जब दो Singleाकी परिवार नातेदारी सम्बन्धों के होने पर भी अलग-अलग रहते हों, लेकिन Single ही व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हों तो वह परिवार संयुक्त परिवार होगा। उन्होंने इस परिवार को ‘प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार’ (functional joint family) कहा है। आवासीय (residential) संयुक्त परिवार में जब तक तीन या अधिक पीढियां Single साथ न रह रहीं हो तब तक यह परम्परात्मक संयुक्त परिवार नहीं हो सकता। उस के According दो पीढ़ियों का परिवार ‘सीमान्त संयुक्त परिवार’ (marginal joint family) कहलाएगा। इस प्रकार देसाई ने संयुक्त परिवार के तीन आधार माने हैं: पीढ़ी की गहराई, अधिकार And दायित्व, तथा सम्पत्ति।

रामकृष्ण मुखर्जी ने पांच प्रकार के सम्बन्ध बताते हुए, वैवाहिक (conjugal), माता-पिता पुत्र-पुत्री (parentalfilial), भाई-भाई व भाई-बहन (inter-sibling), समरेखीय (lineal), तथा विवाहमूलक (affinal) सम्बन्ध-कहा है कि संयुक्त परिवार वह है जिसके सदस्यों में उपरोक्त First तीन सम्बन्धों में से Single या अधिक और या समरेखीय या विवाहमूलक या दोनों सम्बन्ध पाये जाते हैं।

संयुक्त परिवार की विशेषताएँ

परम्परागत (संयुक्त) परिवार के कुछ प्रमुख लक्षण हैं:

  1. सत्तात्मक संCreation – सत्तात्मकता का यहां Means है कि निर्णय तथा निश्चय करने की शक्ति Single व्यक्ति में होती है जिसकी आज्ञा का पालन बिना चुनौती के होना चाहिए। प्रजातंत्रीय परिवार में सत्ता जबकि Single या Single से अधिक लोगों में निहित होती है जिसका आधार दक्षता और योग्यता होता है, सत्तात्मक परिवार में परम्परा से सत्ता आयु And वरिष्ठता के आधार पर सबसे बड़े पुरुष के पास ही होती है। परिवार का मुखिया अन्य सदस्यों को थोड़ी ही स्वतंत्रता प्रदान करता है और निर्णय करने में वह भले ही अन्य सदस्यों की राय जाने या न जाने, उसका निर्णय अन्तिम रुप से मान्य होता है। लेकिन जनतंत्रीय परिवार में मुखिया का कर्नव्य होता है कि वह अन्य सदस्यों की सलाह ले और कोई भी निर्णय करने से पूर्व उनकी राय को पूर्ण महत्व प्रदान करे।
  2. पारिवारिक संगठन – इसका Means है कि व्यक्ति के हितों का पूरे परिवार के हितों के सामने कम महत्व होता है, Meansात् परिवार क लक्ष्य ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, जैसे यदि बच्चा स्नातक परीक्षा उनीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा जारी रखना चाहता है परन्तु यदि उसे परिवार के व्यापार को देखने के लिए दूकान पर बैठने को कहा जाय तो उसे परिवार के हितों के आगे अपने हितों की अनदेखी करनी होगी।
  3. आयु और संबंधों के आधार पर सदस्यों की परिस्थिति का निर्धारण – परिवार के सदस्यों की परिस्थिति का निर्धारण उनकी आयु और संबंधों द्वारा निश्चित होता है। पति का पद पत्नी से उचा होता है। दो पीढ़ियों में उफंची पीढ़ी वाले व्यक्ति की परिस्थिति निम्न पीढ़ी के व्यक्ति की परिस्थिति से अधिक उफंची होती है। लेकिन उसी पीढ़ी में बड़ी आयु वाले व्यक्ति की परिस्थिति कम आयु वाले व्यक्ति की परिस्थिति से उफंची होती है। पत्नी की परिस्थिति उसके पति की परिस्थिति ने निश्चित होती है।
  4. सन्तान तथा भ्रातृक संबंधों की दाम्पत्य संबंधों पर वरीयता – रक्त सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। Second Wordों में पति-पत्नि के सम्बन्ध, पिता-पुत्र या भाई-भाई सम्बन्धों की अपेक्षा निम्न माने जाते हैं।
  5. संयुक्त दायित्यों के आदर्श पर परिवार का कार्य संचालन – परिवार संयुक्त परिवार के उत्तरदायित्वों के आदर्शो के आधार पर कार्य करता है। यदि पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्ण लेता है तो उसके पुत्रों का भी यह दायित्व हो जाता है कि वह उसकी वापसी का प्रयत्न करें।
  6. All सदस्यों के प्रति समान बर्ताव – परिवार के All सदस्यों पर समान मयान दिया जाता है। यदि Single भाई के पुत्र को 4000 रुपये मासिक आय के साथ Single खर्चीले कन्वेन्ट स्कूल में प्रवेश दिलाया जाता है तो Second भाईयों के (कम मासिक आय वाले) पुत्रें को इन्हीं सुविध ाओं के साथ अच्छे स्कूल में पढ़ाया जायेगा।
  7. वरिष्ठता के सिमदान्त के आधार पर सत्ता-निर्धारण – परिवार में (स्त्री-पुरुषों, पुरुषों-पुरुषों, स्त्रियों-स्त्रियों के) बी के सम्बन्धों का निर्धारण वरीयता क्रम के According निर्धारित होता है। यद्यपि सबसे बड़ी आयु का पुरुष (या स्त्री) किसी Second को सत्ता सौंप सकते हैं, लेकिन यह भी वरीयता के सिमदान्त पर ही होगा जिससे व्यक्तिवाद की भावना विकसित न हो सके।

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