राज्य के नीति निर्देशन तत्व

‘‘राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक अवस्था का निर्माण करना है।’’ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के According ‘‘राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करके भारत की भूमि को स्वर्ग बनाया जा सकता है।’’  एम. सी. छागला के AccordingIndian Customer संविधान का लक्ष्य न केवल राजनीतिक प्रजातन्त की स्थापना है, अपितु जनता को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान कर कल्याण कारी राज्य स्थापित करना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वांछित नीति निर्देशों का वर्णन करता है। ये प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के Reseller में जाने जाते हैं।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का Means 

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत केन्द्रीय And राज्य की सरकारों को दिए गए निर्देश हैं। यद्यपि से सिद्धांत न्याययोग्य नहीं हैं, ये देश के प्रशासन में मूल भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत का विचार आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है। आर्थिक न्याय की स्थापना And कुछ लोगों के हाथों में धन के संचय को रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल Reseller गया है। इसलिए कोर्इ सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। दरअसल ये निर्देश भावी सरकारों को इस बात को ध्यान में रख कर दिए गए हैं कि विभिन्न निर्णयों And नीति-निर्धारण में इसका समावेश हो। ‘‘राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य Single कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जिसमें न्याय स्वतंत्रता व समानता प्रदान की जाती है। And लोग प्रसन्न And समृद्धिशाली होते हैं।’’

राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण – 

1. आर्थिक Safty संबंधी तत्व – 

भारत में लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीति निर्देशक तत्वों द्वारा Meansिक Safty And आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य से कहा गया है कि वह ऐसी नीति अपनाये जिससे-

  1. स्त्री और पुरूष के लिये आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना। 
  2. Meansिक व्यवस्था इस प्रकार की हो कि धन And उत्पाद के साधनों का अहितकारी केन्द्रीयकरण न हो।
  3. प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरूष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा सके। 
  4. देश के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करे कि उससे अधिकाधिक सार्वजनिक हित हो सके। 
  5. श्रमिक-पुरूषों और स्त्रियों के स्वास्थय और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुResellerयों न हो तथा आर्थिक विवशता में उन्हें उन कार्यों को न करना पड़े, जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हों। 
  6. शैशव व किशोरावस्था की शोषण से मुक्ति तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण प्राप्त हो सकें। 
  7. आर्थिक Reseller से पिछड़े वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो सकें। 
  8. बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था और विकलांग होने के कारण जीविका कमाने में असमर्थ नागरिकों को राज्य की ओर से सहायता मिल सकें। 
  9. ग्रामीण क्षेत्रों में वैयक्तिक या सहयोग के According या कुटीर उद्योगों की स्थापना हो सकें। 
  10. कृषि उद्योग के क्षेत्र में लगे All श्रमिकों को जीवन-निर्वाह हेतु आवश्यक वेतन, अच्छा जीवन स्तर, अवकाश व आराम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के अवसर सुलभ हो सकें। 
  11. कार्य करने की यथोचित And Humanोचित दशाएं सुनिश्चित हों और स्त्रियों को प्रसूति सहायता और प्रसूतावास्था में कार्य न करने की व्यवस्था हो सकें। 
  12. औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की व्यवस्था हो सके। 
  13. विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के समुदायों के समुदायों के मध्य विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को कम-से-कम करने की व्यवस्था हो सकें। 
  14. कृषि And पशुपालन आधुनिक व वैज्ञानिक आधार पर संगठित हों, पशुओं की नस्ल में सुधार हो तथा पशु-वध बन्द हो सकें। 

2. सामाजिक हित और शिक्षा संबंधी तत्व – 

सामाजिक हित और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह-

  1. संविधान लागू होने के 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष तक के All बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। 
  2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचितजन जातियों की शिक्षा तथा उनके आर्थिक हितों का सावधानी से विकास करें और सामाजिक अन्याय तथ सब प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करें। 
  3. अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयत्न करें। 

3. शासन और न्याय संबंधी तत्व – 

शासन और न्याय के क्षेत्र में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह अधिकार प्रदान करे कि वे स्थानीय स्वायत-शासन की इकाइयों के Reseller में कार्य कर सकें – 

  1. लोकतांत्रिक भावना के विकास के लिए गांवों में ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान करे कि वे स्थानीय स्वायत-शासन की इकाइयों के Reseller में कार्य कर सकें। 
  2. भारत के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र में नागरिकों को Singleसमान आचार संिहता बनाने का प्रयन्न करें। 
  3. अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का पय्र त्न करें। 

4. राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों And वस्तुओं की Safty संबंधी तत्व – 

संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह संसद द्वारा धोषित राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु को कुReseller होने, Destroy होने, क्रय-विक्रय किये जाने से राज्य को बचाये – 

5. पर्यावरण तथा वन और वन्य जीवों की Safty संबंधी तत्व – 

सन् 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण तथा वन्य जीवों की Safty को भी निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया है। इस संविधान संशोधन में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की Safty और उसके संवर्द्धन तथा वनों और वन्य जीवन की रक्षा का भी प्रयास करेगा। 

6. अन्तर्राष्ट्रीय शांति व Safty संबंधी तत्व – 

हमारा देश सदैव से शांति का पुजारी रहा है तथा ‘‘वसुधैव कुटुम्बकम’’ हमारा आदर्श और ‘‘जियो और जीने दो’’ हमारा सिद्धांत रहा है। अपने इस आदर्श ओर सिद्धांत के According ही संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह- 

  1. अन्तर्राष्ट्रीय शांति व Safty को प्रोत्साहन देगा। 
  2. राष्ट्रों के मध्य न्याय पर आधारित सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित रखेगा। 
  3. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलक्षाने की व्यवस्था को प्रोत्साहन देगा। 

नीति-निर्देशक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या – 

कर्इ आलोचकों ने राज्य की नीति-निर्देशक सिद्धांतों को ‘नव वर्ष की शुभकामनाओं’ से बेहतर नहीं माना है। दरअसल इन उच्च आदर्शों को संविधान में शामिल करने के औचित्य पर भी सवाल उठाया गया है। माना जाता है कि ये निर्देश मात्र शुभकामनाएं हैं जिनके पीछे कोर्इ कानूनी मान्यता नहीं है। सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। आलोचकों का मानना है कि इन सिद्धांतों को व्यवहारिक धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। 

इन सबके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सिद्धांत पूणResellerेण Meansहीन हैं। इसकी अपनी उपयोगिता और महत्व है। नीति-निर्देशक सिद्धांत धु्रवतारा की तरह है जो हमें दिशा दिखलाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीमित संसाधनों के बावजूद जीवन के हर पहलू में यथाशीध्र सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। कुछ सिद्धांतों को तो सफलतापूर्वक लागू भी Reseller गया है। वास्तव में कोर्इ भी सरकार इन निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकती है क्योंकि वे जनमत का दर्पण हैं, साथ ही ये संविधान की प्रस्तावना की भी आत्मा है। इन्हें लागू करने की दिशा में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार है- 

  1. भूमि सुधार लागू किये गये हैं तथा जागीदारी And जमींदारी प्रथा का उन्मूलन Reseller गया है। 
  2. बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण हुआ है And हरित क्रांति द्वारा कृषि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुर्इ है।
  3. महिलाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गयी है। 
  4. व्यक्ति की भूसंपत्ति की सीमा तय करने के लिए भू-हदबंदी लागू की गयी है। 
  5. रजवाड़ों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स का उन्मूलन Reseller गया है। 
  6. जीवन बीमा, साधारण बीमा And अधिकांश बैंकों का राष्ट्रीयकरण Reseller गया है। 
  7. आर्थिक विषमता कम करने के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से िनकल दिया गया है। 
  8. निर्धनों की सहायता के लिए सरकार द्वारा जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से सहायता दी जाती है। 
  9. स्त्री और पुरूष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए नियम बनाये गये हैं। 
  10. छुआछूत का उन्मूलन Reseller गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वगोर्ं के उत्थान के लिए कारगर प्रयास किए गये हैं। 
  11. 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1991And 1992क्रमश:) के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देते हुए और अधिक सशक्त बनाया गया है। 
  12. ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए लघु उद्योग And ग्रामीण उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित Reseller गया है। 
  13. भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और Safty को प्रोत्साहित करने के लिए संक्रिय Reseller से संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता है। 

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए उपरोक्त कदम यह दर्शाते हैं कि भारत में Single पक्षनिरपेक्ष समाजवादी And लोककल्याणकारी राज्य की नीव डालने के लिए कर्इ नीति-निर्देशक सिद्धांतों को लागू Reseller गया है। यह सच है कि All नीति-निर्देशक सिद्धांतों को पूर्णतया लागू करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। नीति-निर्देशक सिद्धांतों को लागू किये जाने के रास्ते में कोर्इ बाधाएं हैं। इनमें से मुख्य है:- 

  1. राज्यों में राजनीतिक इच्छा शक्ति का आभाव, 
  2. लागों में जागरूकता And सगठन का आभाव, 
  3. सीमित संसाधन।

मौलिक अधिकार And नीति निर्देशक तत्वों में समानता – 

‘‘वास्तव में इन दोनों में किसी प्रकार का संधर्ष नहीं हो सकता इनमें परस्पर धनिष्ठ संबंध है और वे Single Second से पृथक नहीं किये जा सकते है।’’  प्रो. पायली के According नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के धनिष्ठ संबंध है। 

  1. समता के अधिकार के पूरक – समता के अधिकार के अंतर्गत कानून की दृष्टि में सबको समान माना गया है, All को समान Reseller में कानूनी संरक्षण दिया गया है। नीति-निर्देशक तत्वों के द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह राज्य के समस्त नागरिकों के लिए काननू की व्यवस्था करगेा। सामाजिक समानता की स्थापना के लिए नीति-निदेशक तत्वों में निर्देश दिया गया है। कि राज्य और पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा करेगा And विकास के लिए उचित व्यवस्था करेगा। राज्य में भी नागरिकों के सवार्ंगीण विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराये जायंगे। इन बातों से सिद्ध होता है कि समता के अधिकार की पूर्ति के लिए नीति-निदेशक तत्वों में अनेक व्यवस्थाएं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। 
  2. स्वतंत्रता के अधिकार के पूरक – स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दी गयी स्वतंत्रताओं में से कुछ स्वतंत्रताओं की व्यवस्था नीति-निदेशक तत्वों के माध्म से की जाती है, जैसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रोजगार चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गर्इ है। इसकी पूर्ति के लिए नीति-निदेशक तत्वों में राज्य को यह उत्तरदायित्व सांपैा गया है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेगा। साथ ही उद्योग-धन्धों का, कृषि के विकास का प्रयत्न करेगा तथा श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक देने की व्यवस्था करेगा। 
  3. शोषण के विरूद्ध अधिकार के पूरक –शोषण के विरूद्ध अधिकार के अंतर्गत बेगार और Human के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तथा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से जोखिम भरे कठोर परिश्रम कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा And राज्य श्रमिकों के स्वास्थ्य, उनकी शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुResellerयोग न होने देगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि नीति-निदेशक तत्व शोषण के विरूद्ध अधिकार के पूरक है। 
  4. सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों के पूरक- सांस्कृतिक And शिक्षा संबंधी अधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने तथा अपनी संस्कृति का विकास करने का अधिकार प्रदान Reseller गया है। राज्य-नीति के निदेशक तत्वों द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए राज्य अनिवार्य And नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा साथ ही उच्च And तकनीकि शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा और भाषा And संस्कृति के विकास के लिए प्रयत्शील रहेगा। 
  5. संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के पूरक –यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अपहरण Reseller जाता है तो ऐसी दशा में नागरिक न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। ऐसी अवस्था में न्यायालय उसकी रक्षा करेगा। यह तभी संभव जब न्यायालय निष्पक्ष And स्वतंत्र हो न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने की व्यवस्था की गयी है। इस विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि नीति-निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों के पूरक है। 

मौलिक अधिकार And राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर – 

मौलिक अधिकार And राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर

मौलिक अधिकार नीति-निदेशक तत्व
1. मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, यदि नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है।इस प्रकार मौलिक अधिकारों को न्यायालय नीति निदेशक तत्वद्वारा लागू कराया जा सकाता है। 1. नीति-निदेशक तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती और न ही न्यायपालिका सरकार को उन्हें लागू करने के आदेश दे सकती है।
2. मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है ये राज्य के अधिकारों पर प्रतिबध लगाते हैं, अनुच्छेद 13 में कहा है कि राज्य ऐसा कोर्इ कानून नहीं बनायेगा जो मौलिक अधिकारों द्वारा दिये गये अधिकारों को छीनता है।  2. नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रकृति को सकारात्मक कहा गया है, जो राज्य को कुछ करने के आदेश व निर्देश देते है।
3. मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है, Meansात् मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है, इन्हें प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका में भी अपील की जा सकती है। 3. नीति-निर्देशक सिद्धांतों का विषय राज्य है Meansात् ये राज्य के लिए निर्देश है न किसी व्यक्ति के लिये। 
4. मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक ही सीमित है।  4. नीति-निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र मौलिक अधिकारों से व्यापक है। नीति-निदेशक सिद्धांतों का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय है। 
5. मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा स्थगित Reseller जा सकता है। 5. नीति-निदेशक सिद्धांतों को कभी-कभी किसी अवस्था में सीमित नहीं Reseller जा सकता है।
6. मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करने के अधिकार है। 6. नीति-निदेशक सिद्धांत समाज के विकास पर बल देते है।
 7. मौलिक अधिकार मुख्यत: विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देते है।  7. नीति-निदेशक तत्व समाजिक व आर्थिक अधिकारों पर बल देता है। 
8. मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है।



8. नीति-निदेशक सिद्धांत मूलत: जनमत पर आधारित होने के कारण कोर्इ भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं करती है। अन्यथा आगामी निर्वाचन में जनता का विश्वास खोने का भय बना रहता है।
9. मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है। 9. निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदेश माना है। 

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