भारत में चुनाव प्रक्रिया
निर्वाचन प्रक्रिया से तात्पर्य संविधान में described अवधि के पश्चात पदो And संस्थाओ के लिए होने वाले निर्वाचनों की प्रारभं से अंत तक की प्रक्रिया से है। निर्वाचन प्रक्रिया की प्रकृति Indian Customer संविधान के इस उपबंध द्वारा निर्धारित हुर्इ है कि लोकसभा अैार प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन 1951, राज्य पुर्नगठन अधिनियम सन 1956 और निर्वाचन आयाजे न नियम सन 1960-61 के द्वारा भी निवार्चन प्रक्रिया की प्रकृति को निर्धारित Reseller गया है।
निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न सोपान
- मतदाता सूचियों की तैयारी, मुद्रण और प्रकाशन- निर्वाचन प्रक्रिया प्रारेभ होने से पूर्व मतदाता सूचियों में संशोधन Reseller जाता है। उन मतदाताओं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम मतदाता सूचियों से काट दिए जाते है अज्ञैर मतदाता बनने की योग्यताएं रखने वाले नये मतदाताओं के नाम सूचियों में अंकित कर दिए जाते है। इस पक्रार मतदाता सूचियों का नवीनीकरण Reseller जाता है।
- चुनाव की घोषणा-चुनाव का प्रारंभ चुनाव की अधिसूचना से होता है। लाके सभा व राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभाओं के लिए राज्यपाल, केन्द्र शासित प्रदेशों में उप राज्यपाल मतदाताओं को चुनाव के बारे में सूचना देते है। इस अधिसूचना का प्रकाशन चुनाव आयोग से विचार विमर्श करने के बाद सरकारी गजट में होता है।
- नाामांकन पत्र- आम चुनाव की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात चुनाव आयोग द्वारा नामांकित पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि नामाकंन पत्रों की जांच की तिथि व नाम वापस लिए जाने की तिथि की घोषणा की जाती है। चुनाव प्रत्येक चुनाव के लिए नामांकन की Single अंतिम तिथि निश्चित करता है। नामांकन पत्रो की जांच की जाती है। इस समय अधिकारी गण इस बात की जांच करते है कि नामांकन पत्रो में All जानकारी या सूचनाएं ठीक है या नहीं। यदि नामांकन पत्र की किसी प्रविष्टि में शंका हो या कोर्इ उम्मीदवार उस स्थान के लिए योग्य न हो तो चुनाव अधिकारी नामांकन पत्र को अस्वीकार कर सकती है। जांच पूरी होने के 2-3 दिन पश्चात नामांकन वापस करने की अंतिम तिथि होती है। कोई भी उम्मीदवार यदि चुनाव न लडने का निर्णय करे वह अपना नामांकन वापस ले सकता है।
- चुनाव चिन्ह- प्रत्येक राजनीतिक दल का Single विशिष्ट और सरलता से पहचानने योग्य चुनाव चिन्ह होता है। यह चिन्ह ऐसा होता है जिसको मतदाता आसानी से पहचान कर अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सके। मतपत्र पर उम्मीदवारो के नामो के आगे उनका चुनाव चिन्ह छपा रहता है। इससे निरक्षर मतदाता भी आसानी से अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन कर सकता है। निर्वाचन आयागे प्रत्येक दल के लिए चनु ाव चिन्ह निश्चित करता है। जहां तक संभव हो आयोग दल की पसंद का चिन्ह भी स्वीकार कर लेता है। परंतु ऐसा करते समय निर्वाचन आयागे यह भी सुनिश्चित कर लेता है कि विभिन्न दलो के चुनाव चिन्ह मिलते जुलते तथा भ्रमात्मक न हो।
- चुनाव प्रचार- राष्ट्रपति ने 19 जनवरी 1992 को Single अध्यादेश निर्गत करके लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा के निर्वाचनों में चुनाव प्रचार की न्यूनतम अवधि 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दी है। इस अवधि में प्रत्याशियों को अपने अपने पक्ष में प्रचार करने का समुचित अवसर मिलता है। यद्यपि चुनाव होने की संभावना के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल अपना प्रचार करना आरंभ कर देते है परंतु नाम वापसी की तिथि के पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलो के प्रत्याशियों के सामने आ जाने पर चुनाव पच्र ार में गंभीरता और तीव्रता आ जाती है। इस अवधि में राजनीतिक दलो के द्वारा अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र (Election manifesto) जारी किये जाते है जिनमें वे अपनी अपनी नीतियों And कार्यक्रमो को स्पष्ट करते है। चुनाव प्रचार में प्रत्येक उम्मीदवार अपने समर्थन में सभाएं करके, भाषण देकर, जुलुस निकालकर, पोस्टर लगाकर और वीडियो फिल्म दिखाकर अपना प्रचार करता है। मतदान समाप्त होने के 48 घटें पूर्व चुनाव पच्रार समाप्त हो जाता है।
- मतदान-मतदान के लिए निश्चित की गर्इ तिथि को मतदान होता है। मतदान के दिन मतदाता मतदान कक्ष में जाते है और गुप्त मतदान की प्रक्रिया से अपने मताधिकार का प्रयोग करते है। जो मतदाता असावधान होते है वह मतपत्र पर गलत मोहर लगाकर या कोर्इ भी मोहर लगाकर अपना मतपत्र बेकार कर देते है। यदि मतपत्र पर सही स्थान पर मोहर न लगाया हो तो वह मतपत्र जिन पर नियमानुसार मोहर न लगार्इ गर्इ हो निरस्त कर दिया जाता है। जब मतदान समाप्त हो जाता है तो मतपेटियो को मोहरबंद करके मतगणना केन्द्रो तक पहुचा दिया जाता है। अब चुनावो में इलेक्ट्रॉनिक वोंटिग मशीन का प्रयोग होता है। इसमें मतदाता अपने पसंद के प्रतिनिधि के नाम व चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाकर मत दते ा है।
- मतगणना- मतगणना जिलाधीश के नियंत्रण में जिला केन्द्रो पर की जाती है। मतगणना के समय प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहते है। मतगणना के परिणामस्वReseller जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत मिलते है उसी को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ऐसे मतपत्र जिन पर नियमानुसार मोहर न लगार्इ गर्इ हो निरस्त कर दिये जाते है। मतगणना अधिकारी परिणाम की घोषणा करता है। फिर निर्वाचन अधिकारी परिणाम संबंधी जानकारीयाँ निर्वाचन आयोग को भेजता है। परिणाम की सूचना Kingीय गजट में भी प्रकाशित की जाती है। निर्वाचन अधिकारी विजयाी उम्मीदवार को उसके संबंधित क्षेत्र से विजयी होने का प्रमाण पत्र देता है, जिसके आधार पर वह अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान होने पर कोर्इ भी मत अवैद्य नहीं होता है। तथा मतगणना कार्य भी जल्द संपन्न हो जाता है।
- चुनाव संबंधी अन्य प्रक्रिया- चुनाव के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को 45 दिनो के अंदर अपने चुनाव खर्चे हिसाब किताब चुनाव आयोग को भेजना पडता है। इसके अतिरिक्त यदि कोर्इ उम्मीदवार निर्वाचन की निष्पक्षता या किसी और कारण से सतुंष्ट न हो तो वह निर्वाचन के विरूद्ध निर्वाचन आयोग या न्यायालयों में अपील कर सकता है।
भारत में निर्वाचन प्रणाली विशेषताएँ या गुण
- वयस्क मताधिकार-भारत में प्रत्येक 18 वर्ष में नागरिक को जो भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया या अपराधी न हो उसे वयस्क मताधिकारी राज्य की ओर से बिना किसी भेदभाव के दिया गया है जिससे कि यह शासन व्यवस्था के संचालन में सक्रिय भाग लेकर लोकतंत्र प्रणाली को साकार करें।
- संयुक्त निर्वााचन पद्धति के आधार पर निर्वााचन किए जाते है समाज के पिछडे वर्गो अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तो है और उन क्षेत्रों में उनही जाति या वर्गो के प्रत्याशी ही चुनाव लड सकतें है। किंतु मतदान में उसी क्षेत्र के रहने वाले All मतदाता भले ही वह किसी भी जाति वर्ग या धर्म के मतदाता ही भाग लेते है। इस प्रकार संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व वे प्रत्याशी करते है।
- गुप्त मतदान प्रणाली – चुनाव में मतदान गुप्त रीति से होता है तथा मतदाता बिना किसी दबाव के मत दे सकता है।
- Single सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र- भारत में निर्वाचन के लिए Single सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित Reseller जाता है। जो उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है।
- स्थानो का आरक्षण- भारत में समाज के पिछडे वर्गो को सुविधा देने के लिए संसद विधानसभाओ नगरपालिकाओ और पंचायतो में स्थान उनके लिए आरक्षित रखे जाते है।
- निर्वाचन की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रणाली – भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनो प्रणालियों को अपनाया गया है। लोकसभा, राज्यों व संघ क्षेत्रों की विधानसभाओ के चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तथा राज्यसभा व राज्यो की विधानपरिषदों, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होते है।
- राजनीतिक दलो का संबद्धता- चुनाव में राजनीतिक दलो का संबद्ध होना निर्वाचन प्रणाली की विशेषता है। All स्तरो के चुनाव दलो के आधार पर निश्चित चुनाव चिन्ह को लेकर लडे जाते है। लेकिन जो प्रत्याशी निर्धारित योग्यता रखता है तथा किसी दल का प्रत्याशी नही होता फिर भी वह स्वतंत्र प्रत्याशी के Reseller में चुनाव लड सकता है।
- स्वतत्रं चुनाव की व्यवस्था- चुनाव निष्पक्ष हो सके इसके लिए चुनाव संचालन के लिए Single स्वतंत्र चुनाव आयोग की व्यवस्था की गर्इ है।
- चुनाव याचिकाओं की व्यवस्था-चुनाव की अनियमितताओं तथा विवादो के समाधान के लिए मतदाता या प्रत्याशी उच्चन्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यदि चुनाव अनियमितता या भ्रष्ट तरीको से जीता गया हो तो उसे निरस्त Reseller जा सकता है तथा भविष्य में चुनाव लडने के अयोग्य घोषित Reseller जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक मतदान, चुनाव प्रचार की स्वतंत्रता, जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्र आदि भी Indian Customer निवार्च न प्रReseller की मुख्य विशेषताएँ या गुण है।
भारत मे निर्वाचन प्रक्रिया के दोष-
- निवार्चन प्रणाली बहुत खर्चीली है। अत: योग्य व अनुभवी प्रत्याशी धन की कमी के कारण चुनाव लडने में असमर्थ होते है।
- भारत में प्रतिनिधित्व दोषपूर्ण है। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी घोषित Reseller जाता है भले ही उसे 25 या 30 प्रतिशत मत मिले हो।
- अधिकांश मतदाता मताधिकार के प्रयोग में उदासीन रहते है। मतदाताओं के उदासीनता के कारण अयोग्य प्रत्याशी चुने जाते है सच्चा प्रतिनिधित्व नही होता।
- निर्दलीय प्रत्याशी किसी के प्रति उत्तरदायी नही होते। पद की लालसा में वे दल बदल कर सत्तारूढ दल पैसा भ्रष्टाचार को बढावा देते है।
- राजनीतिक दल आचार संहिता का उल्लंघन Single Second पर लांछन चरित्र हनन, झूठी अफवाहो का सहारा लेकर गंदी राजनीति करते है।
- जातीय व सांपद्रायिक भावना का दुष्प्रभाव : भारत की निर्वाचन प्रक्रिया पर पडता है। लागे राजनीतिक दलो अथवा प्रतिनिधीयों की अच्छार्इ-बुरार्इ को ध्यान में रखकर मतदान नहीं करते। वरन वे जातिवाद व सांपद्रायिक भेदभाव के आधार पर मतदान करते है।
- चुनाव याचिकाओं का निर्णय अत्यधिक विलंब से होता है। अत: वे कोर्इ Means नही रखती।
- चुनाव जीतने के लिए लोग विचारों के प्रचार का नही वरन आतंक का सहारा लेते है। अनेक वार उम्मीदवार व उनके समर्थकों को मार डाला जाता है। चुनाव आचार संहिता के विपरीत उम्मीदवार Single Second पर दोषारेापण करने से भी नही चूकते ।
इसके अतिरिक्त Kingीय साधनो का दुResellerयोग, बोगस मतदान, मतदान केंद्रो पर कब्जा आदि भारत में निवार्चन प्रणाली के दोष है।