भविष्य निधि क्या है?

भविष्य निधि कर्मचारी के लिए Single प्रकार से सामाजिक Safty योजना है जिसके द्वारा सेवा-निवृत्ति के पश्चात उनके जीवन-निर्वाह की व्यवस्था की जाती है। भविष्य निधि योजना में प्रत्येक कर्मचारी का अलग-अलग खाता खुला हुआ होता है जिसमें नियोक्ता And कर्मचारी दोनों अंशदान करते हैं। कर्मचारी के वेतन में से Single निश्चित राशि प्रति माह काटकर नियोक्ता द्वारा इस खाते में जमा करायी जाती है, जिसे कर्मचारी का अंशदान कहते हैं। इसी प्रकार नियोक्ता भी अपने पास से कुछ राशि इस निधि के लिए देता है जो नियोक्ता का अंशदान कहलाता है। कर्मचारी के सेवा-निवृत्त हो जाने या नौकरी छोड़ने पर इस निधि में Singleत्रित राशि ब्याज सहित कर्मचारी को दे दी जाती है। सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर इस निधि की राशि उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। भविष्य निधि खाते (Provident Fund Accounts) तीन प्रकार के होते हैं-

  1. वैधानिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund i.e. SPF) :- भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (The Provident Fund Act, 1925) के अन्तर्गत रखी गयी भविष्य निधि को वैधानिक भविष्य निधि कहा जाता है। सरकारी व अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं तथा कार्यालय, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों And स्थानीय सत्ताओं द्वारा इसी अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि खाते रखे जाते हैं।
  2. प्रमाणित भविष्य निधि (Recognised Provident Fund i.e. RPF) :- ऐसी भविष्य निधि को जिसे आयकर आयुक्त द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है प्रमाणित भविष्य निधि कहा जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (The Employees Provident Fund Act, 1952) के अन्तर्गत रखी गयी भविष्य निधि को भी प्रमाणित भविष्य निधि कहा जाता है। ऐसी भविष्य निधियां व्यापारिक संस्थाओं And कम्पनियों द्वारा रखी जाती है।
  3. अप्रमाणित भविष्य निधि (Unrecognised Provident Fund i.e. URPF) :- संस्थाओं में कर्मचारियों के लिए रखी गयी ऐसी भविष्य निधि जो आयकर आयुक्त द्वारा प्रमाणित नहीं की गयी हो, अप्रमाणित भविष्य निधि कहलाती है।

भविष्य निधि के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के प्रावधान-

वार्षिक वृद्धि के सम्बन्ध में- 

प्रत्येक वर्ष भविष्य निधि में कर्मचारी के अंशदान, नियोक्ता के अंशदान तथा Singleत्रित शेष पर जमा होने वाले ब्याज के कारण वृद्धि होती है। वार्षिक वृद्धि की राशि में से कर योग्य राशि निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है-

  1. कर्मचारी के अंशदान के कारण वृद्धि- कर्मचारी का अंशदान उसके वेतन में से काटा जाता है। कर्मचारी के लिए ऐसी कटौती घटाने के पूर्व का वेतन कर योग्य होता है। यदि कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि में दिया गया अंशदान घटाकर शेष वेतन की राशि दी गयी है तो प्राप्त वेतन में कर्मचारी का अंशदान जोड़कर वेतन की सकल आय मानी जायेगी।
  2. नियोक्ता के अंशदान के कारण वृद्धि- वैधानिक भविष्य निधि तथा अप्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान जमा होने पर पूर्णतया कर मुक्त होता है। प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के वेतन के 12% तक ही कर मुक्त होता है तथा इससे अधिक राशि वेतन शीर्षक में कर योग्य होती है।
  3. Singleत्रित शेष पर जमा होने वाालाा ब्याज- वैधानिक तथा अप्रमाणित भविष्य निधि में गत वर्ष में जमा होने वाला ब्याज पूर्णतया कर मुक्त होता है। परन्तु प्रमाणित भविष्य निधि में 9-5% वार्षिक दर तक जमा होने वाले ब्याज की राशि कर मुक्त होती है, शेष राशि कर योग्य होती है।

सेवा-निवृत्ति पर भविष्य निधि से प्राप्त होने वाली Single मुश्त राशि-

सेवा निवृत्ति पर कर्मचारी को प्राप्त होने वाली Single मुश्त राशि को कर-योग्य आय में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में नियम इस प्रकार हैं-

  1. वैधानिक भविष्य निधि- वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त सम्पूर्ण राशि प्रत्येक स्थिति में कर मुक्त होती है।
  2. अप्रमाणित भविष्य निधि- अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त Single-मुश्त राशि में से नियोक्ता के अंशदान And इस पर ब्याज की राशि कर्मचारी के वेतन शीर्षक में कर-योग्य होती है। कर्मचारी के अंशदान की प्राप्त राशि पूर्णतया कर-मुक्त होती है तथा कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की प्राप्त राशि ‘अन्य साधनों में आय’ शीर्षक में कर-योग्य होती है न कि वेतन शीर्षक में । 
  3. प्रमाणित भविष्य निधि- प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त Single मुश्त राशि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने पर पूर्णतया कर-मुक्त होती है: (क) कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के यहाँ पर लगातर पाँच या अधिक वर्षों तक सेवा की हो या (ख) यदि उसने लगातार पाँच वर्ष तक कार्य नहीं Reseller हो, परन्तु उसकी अस्वस्थता के कारण अथवा उसके नियोक्ता के व्यापार के बन्द हो जाने के कारण अथवा अन्य किसी ऐसे कारण से उसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हों जो कर्मचारी के नियन्त्रण में नहीं हों, या (ग) कर्मचारी ने अपनी नौकरी समाप्त होने के बाद किसी Second नियोक्ता के यहाँ नौकरी कर ली हो और उसे प्रमाणित भविष्य निधि खाते का शेष उस Second नियोक्ता द्वारा रखे गये प्रमाणित निधि खाते में हस्तांतरित कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण-

  1. यदि प्रमाणित भविष्य निधि के Singleत्रित शेष का कुछ भाग ही Second नियोक्ता के यहाँ हस्तांतरित Reseller जाता है और शेष राशि कर्मचारी प्राप्त कर लेता है तो ऐसी हस्तांतरित राशि ही कर-मुक्त होगी। प्राप्त की गई राशि तभी कर-मुक्त होगी जबकि वह उपर्युक्त (क) अथवा (ख) के अन्तर्गत कर-मुक्त हो। (धारा 10 (12)) 
  2. 5 वर्ष की अवधि की गणना में Single या Single से अधिक नियोक्ताओं के यहाँ कर्मचारी की सेवा की अवधि को सम्मिलित Reseller जायेगा, यदि कर्मचारी के Single नियोक्ता को छोड़कर Second नियोक्ता के यहाँ सेवा करने पर उसका प्रमाणित भविष्य निधि खाता भी नये नियोक्ता के यहाँ हस्तांतरित हो जाये।
  3. 5 वर्ष की अवधि की गणना में Single या Single से अधिक नियोक्ताओं के यहाँ कर्मचारी की सेवा की अवधि को सम्मिलित Reseller जायेगा, यदि कर्मचारी के Single नियोक्ता को छोड़कर Second नियोक्ता के यहाँ सेवा करने पर उसका प्रमाणित भविष्य निधि खाता भी नये नियोक्ता के यहा हस्तांतरित हो जाये। 

यदि कर्मचारी को उपर्युक्त नियमों के According प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि कर मुक्त नहीं होती है तो कर्मचारी के स्वयं के अंशदान की प्राप्त राशि कर मुक्त होगी तथा इस अंशदान पर प्राप्त ब्याज की राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। नियोक्ता का अंशदान And इस पर ब्याज की प्राप्त राशि कर्मचारी के वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी।

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