बैंकिंग क्या है ?

बैकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 5 (b) के According बैकिंग का Means उधार या निवेश के उद्देश्य के लिये जनता से ली गयी धनराशि है जो कि मांग पर प्रतिदेय या अन्यथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा निकाली जा सके। अधिनियम, 1881 के According, बैंकर के अन्तर्गत बैकिंग का काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा डाकघर बचत बैंक सम्मिलित है। विनिमय पत्र अधिनियम 1882 की धारा 2 के According बैंकर का Means उन व्यक्तियों की Single संस्था से हैं जो बैंकिंग कारोबार करते हैं चाहे निगमित हो या न हो। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 5(e) के According, बैंकिंग कम्पनी वह कम्पनी है जो भारत में बैकिंग का कार्य करती हो। बैंकर या बैकिंग कम्पनी ही बैकिंग सम्बन्धी गतिविधियां चलाती हैं। बैंकर या बैकिंग कम्पनी का Means धारा 5 (b) से समझ सकते हैं जिसके According- यह Single निगमित निकाय के Reseller में,

जनता से स्वीकार की हुर्इ जमा राशि से मतलब है कि बैंक किसी से भी जमा स्वीकार करता है जो किसी उद्देश्य के लिये धन प्रस्तावित करता है। जब तक व्यक्ति का बैंक के पास खाता खुला हुआ न हो, तब तक वह जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता। बैंक में जमा करने के लिये आवश्यक है बैंक से खाता सम्बन्ध होना। बैंक अवांछनीय व्यक्तियों के खाता खोलने से मना कर सकती है। खाता खोलने का अधिकार बैंक के पास है। Indian Customer रिजर्व बैंक ने खाता खोलने के लिये कुछ मानदण्ड बनाये हैं ‘‘अपने ग्राहक को जानिये’’ (KYC) दिशानिर्देश तथा बैंकों को कठोरता से इसका पालन करना है। बी आर अधिनियम की धारा 5 (ख) में उल्लिखित गतिविधियों के अलावा अधिनियम की धारा 6 में described गतिविधियों का भी बैंक संचालन करता है।

बैंक विश्वास आधारित रिश्ता है। बैंक और ग्राहक के बीच रिश्ते कर्इ तरह के होते हैं। बैंक और ग्राहक के बीच के सम्बन्ध कर्इ प्रकार के लेन-देन पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार इनके रिश्ते, अनुबन्ध और निश्चित अवधि व शर्तों पर आधारित होते हैं। इन सम्बन्धों में कुछ अधिकार और दायित्व बैंकर व ग्राहकों को प्रदान होते हैं। हालांकि बैंक और उसके ग्राहकों के बीच व्यक्तिगत सम्बन्ध लम्बे समय तक चलने वाले रिश्ते होते हैं। कुछ बैंकों का यह कहना है कि उनका ग्राहकों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी बैकिंग रिश्ता है। बैंकर ग्राहक का सम्बन्ध विश्वास पर आधारित है। बैंकर द्वारा सम्बन्धित नियम व शर्ते तीसरी पार्टी को बतायी नहीं जा सकती।

बैंक व उसके ग्राहकों के बीच के सम्बन्धों को मोटे तौर पर सामान्य सम्बन्ध व विशेष सम्बन्ध में वर्गीकृत Reseller जा सकता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 5 (ख) को देखे तो हम नोटिस करेंगे कि बैंक व्यापार उधार के उद्देश्य को पूरा करने के लिये जमा राशि स्वीकारता है। Meansात दो मुख्य गतिविधियों से उत्पन्न सम्बन्ध, सामान्य सम्बन्ध कहलाते हैं। इन दो गतिविधियों के अलाला भी अन्य कार्यों का आयोजन करता है जो कि बैकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 6 में described है।

जब ग्राहक को खाता खोलना होता है तो वह खाता खोलने का फार्म भरकर व हस्ताक्षर करके बैंक को देता है। फार्म पर हस्ताक्षर करके वह बैंक के साथ Single समझौते/अनुबन्ध में प्रवेश करता है। जब ग्राहक बैंक में अपने खाते में पैसे जमा करता है तो बैंक ग्राहक का ऋणी हो जाता है और ग्राहक लेनदार (creditor) हो जाता है। ग्राहक द्वारा जमा Reseller हुआ पैसा बैंक की सम्पत्ति बन जाती है और बैंक को अधिकार है कि वह अपनी पसन्द से धन का इस्तेमाल करे। बैंक बाध्य नहीं है जमाकर्ता को सूचित करने के लिये कि वह धनराशि का उपयोग किस तरीके से कर रहा है। बैंक पैसे उधार लेता है और जब जमाकर्ता की मांग हो तब बैंकर को भुगतान करना होता है। बैंक की स्थिति सामान्य देनदारों से काफी अलग है। बैंकर अपने आप से भुगतान नहीं करता क्योंकि बैंकर को स्वेच्छा से कर्ज चुकाना आवश्यक नहीं है। मांग उसी शाखा में जाकर की जा सकती है जहां उनका खाता खुला हुआ है या मौजूद हो व सही तरीके से कार्य दिवसों व कार्य के घण्टों (working hours) में ही Reseller जा सकता है।

खाता खोलने के समय फार्म पर नियम व शर्तें उल्लिखित होती है जिसका पालन ऋणी (debtor) को करना होता है। यद्यपि नियम व शर्तें खाता खोलने वाले फार्म पर नहीं होती, लेकिन खाता खोलने वाले फार्म पर घोषणा की जाती है कि नियम व शर्तें पढ़ व समझ ली गयी हैं। हालांकि नियम व शर्तों का History पासबुक में Reseller गया है जो केवल खाता खोलने के पश्चात ग्राहक को प्राप्त होती है। कुछ समय First, कुछ बैंकों में खाता खोलने समय हस्तलिखित पत्र होता था जिसमें खाता खोलने के फार्म के साथ नियम व शर्तें भी साथ में मिलती थीं। लेकिन कुछ समय बाद इस प्रथा को बंद कर दिया। सुविधा के लिये, कुछ बैंकों ने बेबसाइट के जरिये खाता खोलने का फार्म, नियम और शर्तें और विभिन्न सेवाओं से जुड़ी जानकारी अपलोड कर रखी हैं।डिमांड ड्राफ्ट, मेल/टेलीग्राफिक ट्रान्सफर जारी करते समय, बैंक अपने ही पैसे का ऋणी बन जाता है, भुगतानकर्ता/लाभाथ्र्ाी के लिये।

ऋणदाता (lender) के Reseller में

देनदार पैसे उधार देना बैंक की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से Single है। बैंक द्वारा जुटाये गये संसाधन ऋण देने के लिये उपयोग किये जाते हैं। जो ग्राहक बैंक से उधार लेता है वह बैंक के पैसे का मालिक होता है। किसी भी ऋण/अग्रिम खाते के मामले में, बैंकर लेनदार होता है और ग्राहक ऋणी। व्यक्ति बैंक से जमा किये हुये पैसे को ही उधार के Reseller में बैंक से मांगता है। ऋण लेने के लिये दस्तावेजों को कार्यान्वित करना और बैंक को प्रतिभूति के Reseller में कुछ रखवाना, ऋण लेने से First जरूरी है। जमा/ऋण खाता खोलने के साथ ही बैंक विविध सेवायें उपलब्ध कराता है जो रिश्तों को और अधिक व्यापक व जटिल बनाता है। उपलब्ध करायी गयी सेवाओं और लेन-देन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि बैंक निक्षेपग्रहीता (bailee), ट्रस्टी, एजेंट, पट्टेदार, संरक्षक आदि में से किस Reseller में कार्य करें।

बैंक न्याय (Trustee) के Reseller में

Indian Customer न्याय अधिनियम, 1882 की धारा 3 के According, “’न्यास’ Single दायित्व होता है जो सम्पत्ति के स्वामित्व के साथ ही Added होता है। यह उस विश्वास से उत्पन्न होता है, जो सम्पत्ति के स्वामी में रखा जा जाता है और सम्पत्ति के स्वामी द्वारा ग्रहण Reseller जाता है या उसके द्वारा घोषित या ग्रहण Reseller जाता है और उसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी को लाभ पहुँचाना होता है।’’ Meansात् लाभाथ्र्ाी की ओर से न्यासी सम्पत्ति का धारक होता है।Indian Customer न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 15 के According, न्यासी बाध्य है कि वह न्यास- सम्पत्ति का सौदा करते समय ध्यान रखे कि व्यक्ति अपनी सामान्य समझ से इस तरह सम्पत्ति का सौदा करे जैसे कि वह स्वयं की है और इसके विपरीत अनुबन्ध के अभाव में, न्यासी जिम्मेदार नहीं होगा, न्यास-सम्पत्ति में हुये किसी भी प्रकार की हानि, विनाष (destruction) या तबाही (deterioration) के लिये। न्यासी को अधिकार है कि वह व्यय की प्रतिपूर्ति करे (Indian Customer न्यास अधिनियम की धारा 32)। विश्वास की नजर से देखें तो बैंक ग्राहक सम्बन्ध Single विशेष अनुबन्ध है। जब कोर्इ व्यक्ति विश्वास रखते हुये अपनी मूल्यवान वस्तुयें किसी Second व्यक्ति को सौंपता है इस इरादे से कि मांगने पर वस्तुयें उसे लौटा दी जायेंगी और इस तरह उन दोनों के बीच का सम्बन्ध न्यासी और न्यासकर्ता (trustier) का हो जाता है। ग्राहक कुछ कीमती चीजें या प्रतिभूतियां बैंक के पास Windows Hosting रखवाते हैं या किसी विशिष्ट उद्देश्य से बैंक में पैसे जमा कराते हैं तब ऐसे मामलों में बैंक न्यासी के Reseller में कार्य करता है। बैंक सामान को Windows Hosting रखने के लिये शुल्क वसूल करता है।

उपनिहिती -उपनिधाता 

Indian Customer संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 148 ‘उपनिधान’, ‘उपनिहिती’ और ‘उपनिधाता’ को परिभाषित करता है। उपनिधान से तात्पर्य, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये माल का परिदान (delivery of goods) Single व्यक्ति से Second व्यक्ति को, अनुबन्ध के द्वारा जिसका उद्देश्य पूरा होने पर या तो वापिस कर दिया जायेगा अन्यथा देने वाले व्यक्ति के निर्देशों के According निपटा दिया जाये। माल पहुँचाने वाले व्यक्ति को ‘उपनिधाता’ (baitor) कहते हैं। जिस व्यक्ति के सुपुर्द Reseller जाता है, उसे ‘उपनिहिती’ (bailee) कहते हैं। बैंक अपने द्वारा दी गयी अग्रिम को Windows Hosting करने के लिये मूर्त प्रतिभूतियां रखते हैं। कुछ मामलों में प्रतिभूति माल का भौतिक कब्जा (गिरवी), कीमती सामान, बांड आदि रखे जाते हैं। प्रतिभूतियों का भौतिक कब्जा करते समय बैंक उपनिहिती हो जाता है और ग्राहक ‘उपनिधाता’। बैंक ग्राहकों की वस्तु, कीमती सामान, प्रतिभूतियां इत्यादि Windows Hosting धरोहर में रखते हैं और उपनिहिती के Reseller में कार्य करते हैं। Single उपनिहिती के Reseller में बैंक को जमानती माल की Safty करनी चाहिये।

पट्टादाता – पट्टेदार 

सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 105 के द्वारा पट्टादाता, पट्टेदार, प्रीमियम और किराये को परिभाषित Reseller गया है। धारा के According ‘अचल सम्पत्ति का पट्टा अंतरण अधिकार है जिसके द्वारा ऐसी सम्पत्तियों का आनन्द लेने का जो कि कुछ समय के लिये बनायी गयी हो, व्यक्त या अव्यक्त या शाश्वत मूल्य का भुगतान या वादा के प्रतिफल में, या धन, फसलों में हिस्सा, सेवा या मूल्य की कोर्इ वस्तु, आविधिक प्रदान की जाने वाली या निर्दिष्ट अवसरों पर अंतरिती द्वारा अंतरणकर्ता को हस्तांतरित Reseller गया हो, जो कि दी गयी शर्तों पर उसे स्वीकार्य हो।

पट्टादाता, पट्टेदार, प्रीमियम और किराये की परिभाषा 

  1. अंतरणकर्ता को पट्टादाता कहा जाता है। 
  2. अंतरिती को पट्टादाता कहा जाता है। 
  3. कीमत को प्रीमियम कहा जाता है। 
  4. धन, हिस्सा, सेवा या अन्य वस्तुएं जो कि प्रदान की गयीं को किराया कहा जाता है।

ग्राहकों को बैंकों द्वारा Windows Hosting जमा लॉकर उपलब्ध कराना सहायक सेवा (ancillary service) है। अपने ग्राहकों को Windows Hosting जमा प्रदान करने के साथ वाल्ट लॉकर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बैंक को Windows Hosting जमा प्रदान करने के साथ वाल्ट लॉकर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बैंक को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध (agreement) करना होता है। अनुबन्ध को ‘बताने का ज्ञापन’ (memorandum of letting) कहा जाता है और स्टाम्प शुल्क के साथ है। बैंक और ग्राहक के बीच सम्बन्ध पट्टादाता और पट्टेदार का होता है। बैंक अपनी अचल सम्पत्ति पट्टे पर (अपने ग्राहकों के लिये लॉकर किराये पर देना) ग्राहकों को देती है और उन्हें अधिकार देती है कि वह कुछ समय सीमा तक उसका उपयोग कर सकें जैसे- कार्यालय/बैंकिंग कार्यों के समय पर और इस सुविधा के लिये बैंक किराया चार्ज करती हैं। बैंक के पास अधिकार है लॉकर को तोड़ने व खोलने का, अगर लॉकर धारक किराये का भुगतान नहीं करता है। अगर लॉकर में रखी हुर्इ सामग्री का कोर्इ नुकसान होता है तब बैंक किसी प्रकार की देनदारी या जिम्मेदारी ग्रहण नहीं करता है। ग्राहकों द्वारा लॉकर में रखे गये सामान को बैंक बीमा नहीं करवाता है।

अभिकर्ता (Agent) And मालिक

Indian Customer संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 182 ‘अभिकर्ता’ को परिभाषित करते हुए कहती है जो किसी Second के लिए कार्य करता है या Third के साथ व्यवहार करते हुए Second का प्रतिनिधित्व करता है। जिनके लिये व्यक्ति इस तरह का कृत्य या प्रतिनिधित्व करता है, उन्हें मालिक कहा जाता है। Meansात अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो मालिक की ओर से कार्य करता है और उत्तरार्द्ध के व्यक्त या अव्यक्त अधिकार के अन्तर्गत और ऐसे प्राधिकार के अन्तर्गत किये गये कार्यों के लिये मालिक बाध्य होगा। किसी पक्ष के लिये अभिकर्ता द्वारा किये गये कृत्य के लिये मालिक उत्तरदायी होता है। बैंक धनादेश बिल इत्यादि Singleत्र करता है और ग्राहकों की ओर से विभिन्न प्राधिकारियों को भुगतान करता है जैसे किराया, टेलीफोन बिल, बीमा प्रीमियम इत्यादि। अपने ग्राहकों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन बैंक को भी करना होता है। ऐसे All मामलों में बैंक अभिकर्ता के Reseller में कार्य करता है अपने ग्राहकों के लिये और सेवाओं के लिये शुल्क भी लेता है। Indian Customer संविदा अधिनियम के According, अभिकर्ता शुल्क प्राप्त करने का अधिकार रखता है। किसी प्रकार का शुल्क स्थानीय धनादेशों की वसूली पर नहीं लगाया जायेगा। शुल्क तभी लगाया जायेगा जब समाशोधन गृह से धनादेश वापिस लौट आये।

अभिरक्षक के Reseller में 

अभिरक्षक वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु के कार्यवाहक के Reseller में कार्य करता है। बैंक कानूनी तौर पर ग्राहक की प्रतिभूतियों की जिम्मेदारी लेता है। डीमैट खाता खोलते समय बैंक संरक्षक बन जाता है।

गारन्टर के Reseller में 

बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारन्टी देते हैं। गारंटी Single आकस्मिक अनुबंध है। Indian Customer संविदा अधिनियम की धारा 31 के According, गारन्टी Single ‘आकस्मिक अनुबन्ध’ है। आकस्मिक अनुबंध Single अनुबन्ध है, कुछ करने या न करने के लिये, अगर कोर्इ घटना, इस तरह के अनुबन्ध के लिये संपािश्र्वक, होती या नहीं होती है। इस प्रकार यह देखा गया है कि बैंकर – ग्राहक सम्बन्ध Single लेनदेन का सम्बन्ध है।

बैंकर और ग्राहक के बीच रिश्तों का समापन 

बैंकर और ग्राहक के बीच रिश्तों का समापन होता है-

  1. ग्राहक की अगर मौत या वह दिवालिया या पागल हो गया हो, 
  2. ग्राहक सवेच्छा से खाता बंद कर रहा हो (यानी स्वैच्छिक समाप्ति) 
  3. कंपनी का परिसमापन 
  4. बैंक द्वारा खाते का समापन, नोटिस देने के पश्चात 
  5. विशिष्ट लेन-देन या अनुबन्ध का पूरा होना बैंकर और ग्राहक के बीच सम्बन्धों को विकसित करने के लिये दोनों को कुछ कर्तव्य निभाना होता है। 

बैंकर के कर्तव्य 

ग्राहक के लिये बैंकर के कुछ कर्तव्य होते हैं –

  1. ग्राहक के खाते की गोपनीयता बनाये रखना। 
  2. ग्राहकों द्वारा अपने खातों से भुगतान हेतु चेक का आदर करने का कर्तव्य And उनके लिए चेक, बिल आदि Singleत्र करना। 
  3. बिलों का भुगतान करना इत्यादि का कर्तव्य, ग्राहकों के निर्देशानुसार। घ.उचित सेवायें प्रदान करने का कर्तव्य। 
  4. ग्राहक द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य करने का कर्तव्य। अगर निर्देश नहीं दिये जाते तो बैंकर उसी तरह कार्य करें जिस तरह के कार्य की उम्मीद रखी जाती है। 
  5. आवधिक कथन (periodical statements) प्रस्तुत करने का कर्तव्य Meansात ग्राहकों को उनके खातों की स्थिति की जानकारी देना। 
  6. रखी गयी वस्तुओं को तीसरी पार्टी को जारी नहीं करना बिना ग्राहक की अनुमति से।

गोनीयता बनाये रखने का कर्तव्य

बैंक का कर्तव्य है कि वह ग्राहकों के खातों की गोपनीयता बनाये रखें। गोपनीयता बनाये रखना मात्र नैतिक कर्तव्य ही नहीं है बल्कि बैंक कानूनी तौर पर बाध्य है ग्राहकों के मामलों को गुप्त रखने के लिये। इस कर्तव्य के पीछे यह सिद्धान्त है कि अगर ग्राहक के लेन-देन के बारे में किसी अनाधिकृत व्यक्ति को पता चलता है तो ग्राहक की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है और बैंक को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। गोपनीयता को बनाये रखने का कर्तव्य सिर्फ खाते को बन्द कराना या खाते धारक की मृत्यु पर समाप्त नहीं हो जाता।

बैंकिंग कम्पनियाँ (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 के According हर नया बैंक निरीक्षण करेगा कानून, प्रथाओं और प्रथागत प्रयोगों जो कि बैंकरों के बीच हो, अन्यथा विधि द्वारा आवश्यक को छोड़कर और विशेष Reseller से, किसी भी सम्बन्धित जानकारी का खुलासा नहीं करेगा या उसके घटकों के मामलों को छोड़कर व ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जो कि कानून के According या बैंकरों में प्रचलित व्यवहार और रीति के अनुReseller हो आवश्यक या संगत हो नये बैंकों की जानकारी प्रकट करने के लिये।ग्राहक की गोपनीयता बनाये रखना अनुबन्ध की शर्तों में निहित है जिसके लिये खाता खोलते समय बैंक ग्राहक के साथ Single रिश्ता बनाता है। बैंक सिर्फ लेन-देन की गोपनीयता नहीं बनाता, बल्कि एटीएम/डेबिट कार्ड द्वारा संचालन के सम्बन्ध में भी गोपनीयता बनाये रखता है। बैंक को 10 पिन की भी देखभाल करनी होती है ताकि वह किसी गलत हाथों में न चला जाये, यह भी गोपनीय रखना जरूरी है।

गोपनीय बनाये रखने में विफलता- धन और प्रतिष्ठा की रक्षा में विफल होने पर बैंक उत्तरदायी है, नुकसान का भुगतान करने के लिये। गोपनीयता बनाये रखने के कर्तव्य को पूरा करने में असफल हो जाये और ग्राहक से सम्बन्धित जानकारी का खुलासा हो जाये या खाते का संचालन किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा Reseller जाये तो बैंक पूर्णReseller से नुकसान की भरपायी करने के लिये उत्तरदायी है।

बैंक Third पक्ष के लिये भी जिम्मेदार हो सकता है अगर गलत तरीके से प्रकटीकरण Reseller गया हो जिससे Third पक्ष के हित को हानि हो। अगर बैंक जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो इसका मतलब गलत प्रस्तुतीकरण से होगा। वह परिस्थितियां जब बैंकर ग्राहक के खाते की जानकारी का खुलासा कर सकता है, वह निम्न प्रकार से है-

  1. कानून की बाध्यता के तहत 
  2. बैंकिंग प्रथाओं के तहत 
  3. राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिये 
  4. बैंक के खुद के हितों की रक्षा के लिये 
  5. ग्राहक की व्यक्त या अव्यक्त Agreeि पर 

कानून की बाध्यता के तहत प्रकटीकरण 

बैंक विभिन्न अधिकारियों को जानकारी का खुलासा कर सकता है जिन्हें शक्तियां प्राप्त है अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत और बैंक जरूरत पड़ने पर ग्राहक के खाते की जानकारी उपलब्ध करा सकता है, जो कि  है-

  1. बैंकर्स बुक आफ एडवीडेन्स अधिनियम, 1891 की धारा 4 
  2. दिवानी प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1908 की धारा 94(3) 
  3. Indian Customer रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (ब) 
  4. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 
  5. उपहार कर अधिनियम 1958 की धारा 36 
  6. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 131, 133 7.Indian Customer उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 29 
  7. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 120f 
  8. प्रिवेन्शन ऑफ मनी लािन्ड्रंग Single्ट, 2002 की धारा 12 

बैंक उतनी ही जानकारी दे सकता है जितनी (अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जाती) किसी व्यक्ति के लिखित अनुरोध पर मांगी जाये जिसको ऊपर लिखे गये अधिनियमों के According शक्ति प्राप्त हो। ग्राहक को सूचित कर दिया जाता है कि उसके खाते की जानकारी किसी को दी जा रही है।

बैंकिग प्रथाओं के तहत प्रकटीकरण 

व्यक्ति की वित्तीय स्थिति और ऋण पात्रता को जानने के लिये बैंक किसी, Second बैंक से, जहां उसने खाता खोल रखा है, से जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह बैंकों के बीच की प्रथा और मौजूदा ग्राहकों की प्रकल्पित Agreeि है। क्रेडिट जानकारी कोडिड संदर्भ में Second बैंकों को प्रस्तुत की जाती है, IBA प्राReseller में व बिना हस्ताक्षर के।

समुचित खातों को प्रदान करने का कर्तव्य: बैंकों का कर्तव्य है कि वह ग्राहकों को उनके द्वारा खातों से किये गये लेन-देन की पूर्ण जानकारी दे। बैंक के लिये आवश्यक है कि वह खाते /पासबुक के कथनों की जानकारी ग्राहक को उपलब्ध कराये जिसमें खाते में किये गये डेबिट और क्रेडिट (लेनदेन) स्पष्ट किये गये हों।

चैक भुगतान करने का दायित्व

बैंकर ग्राहकों द्वारा दिये गये चैक भुगतान करने के लिये बाध्य है। अधनियम, 1881 की धारा 31 के According- ‘‘किसी चैक के आहाथ्र्ाी (drawee) को जिसके पास आहरणकर्ता (drawer) की पर्याप्त निधि जमा है, उस समय चैक का भुगतान करना होगा, जब उससे ऐसा करने के लिये विधिवत कहा जाये और यदि वह भुगतान करने में चूक करे तो उसे ऐसी चूक के कारण आहरणकर्ता को हुर्इ किसी हानि अथवा क्षति के लिये क्षतिपूर्ति करनी होगी।”

इसलिये बैंक का कर्तव्य है कि वह खाता धारक के दिये हुये चैैकों का भुगतान करे यदि  बतायी गयी बातें पूर्ण हों-
चैक ठीक तरीके से तैयार Reseller गया हो यानी तारीख, Wordों व अंकों में लिखी गयी राशि ठीक तरह से लिखी हो और न ही पुराना हो, कटा-फटा न हो व उत्तर दिनांकित (Post docted) भी न हो और साथ ही साथ खाताधारक के हस्ताक्षर बैंक में दर्ज नमूने जैसे हों। चैक का भुगतान वहीं से होगा जहां पर खाता खुला हुआ है। (प्रौद्योगिकी और कोर बैंकिग समाधान के कार्यान्वयन की वजह से ग्राहक बैंक की दूसरी शाखाओं में चैक प्रस्तुत कर सकते हैं। आरबीआर्इ ने बैंकों को सलाह देते हुये कहा कि खाता धारकों को मल्टीसिटी चैक जारी किये जायें)।

  1. खाते में पर्याप्त शेष राशि/धन (balance) हो और शेष राशि/धन इतना हो कि चैक के भुगतान ठीक से किये जा सकें। 
  2. भुगतान के लिये चैक को कार्य दिवस व शाखा के कार्य समय में प्रस्तुत Reseller जाये। 
  3. चेक पर पृष्ठांकन नियमित और समुचित हो। 
  4. आहरणकर्ता के द्वारा भुगतान का चेक रद्द/प्रत्यादेशित (countermanded) न हो। 

चैक भुगतान इन परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है-

  1. जब खाता धारक ने चैक का भुगतान न करने के लिये बैंक को निर्देश दिया हो, 
  2. आहरणकर्ता की मृत्यु की सूचना पाने पर, स.(गार्निशी) अनुऋणी आदेश खाते में धन के साथ संलग्न हो या बैंकर के द्वारा आयकर संलग्न आदेश प्राप्त हुआ हो, 
  3. चैक के भुगतान के समय आहरणकर्ता पागल या दिवालिया हो गया हो। 

बैंक इन परिस्थितियों में चैक का भुगतान करने को मना कर सकता है-

  1. जब खाते में पर्याप्त धन न हो, 
  2. जब सम्बन्धित पक्ष की दावेदारी में त्रुटि हो, 
  3. जब चैक में कुछ कमी हो (भुगतान से आगे की तारीख, चुराया, Wordों और अंकों में अलग-अलग लिखा होना, इत्यादि) 
  4. जब खाते में शेष राशि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये निर्धारित हो और बाकी शेष राशि धनादेश का भुगतान करने के लिये पर्याप्त नहीं हो।

बैंकर के अधिकार

ऐसा नहीं है कि बैंक के अपने ग्राहकों की तरफ सिर्फ कर्तव्य है बल्कि उसके पास कुछ अधिकार भी हैं जो कि हैं-

  1. सामान्य धारणाधिकार 
  2. समायोजन का अधिकार
  3. विनियोजन का अधिकार
  4. ग्राहक के आदेश के According कार्य करने का अधिकार 
  5. ब्याज लगाना, कमीशन, प्रासंगिक प्रभार या शुल्क इत्यादि का अधिकार

1. धारणाधिकार

धारणाधिकार लेनदार (Creditor) को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह ऋण के पुर्नभुगतान के बदले संरक्षा में रखी वस्तुएं, प्रतिभूतियां आदि रोक ले जब तक इसके विपरीत कोर्इ व्यक्त या अव्यक्त अनुबन्ध न हो। यह अधिकार है, विशेष वस्तुओं या प्रतिभूतियों या अन्य चल सम्पत्ति जिनका स्वामित्व किसी Second व्यक्ति में निहित है, को अपने कब्जे में रखने का And कब्जा तब तक बनाया जा सकता है जब तक कि स्वामी ऋण उन्मुक्त न हो जाये या कब्जा करने वाले को दायित्व मुक्त न कर दे। लेनदार (बैंक) देनदार की प्रतिभूतियों को रख सकता है, पर उन्हें बेच नहीं कर सकता। धारणाधिकार दो प्रकार के होते हैं- 1. विशेष धारणाधिकार 2. सामान्य धारणाधिकार

(i) विशेष धारणाधिकार

विशेष धारणाधिकार अधिकार देता है कि केवल उन वस्तुओं पर तब तक अपना कब्जा बनाए जा सकता है जब तक उनसे संबंधित राशि बकाया है। अगर बैंक ने किसी विशेष उधारी के लिए कोर्इ विशेष प्रतिभूति प्राप्त की है तो बैंकर का अधिकार विशेष धारणाधिकार में बदल जाता है।

(ii) सामान्य धारणाधिकार 

बैंक के पास सामान्य धारणाधिकार का अधिकार उधार लेने वाले के लिये हैं। बैंक के सामान्य धारणाधिकार में निहित All देय राशि आती है न कि कोर्इ विशेष देय राशि। यह बैंक का वैधानिक अधिकार है और संविदा (agreement) के अभाव में भी यह उपलब्ध है लेकिन गिरवी का अधिकार इसमें निहित नहीं है। सामान्य धारणाधिकार के According Single व्यक्ति अपने कब्जे में आयी हुर्इ Second की सम्पत्ति को तब तक रोक सकता है जब तक Second व्यक्ति के ऊपर उसके All दावे सन्तुष्ट नहीं हो जाते। Indian Customer संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 171 के द्वारा बैंक को सामान्य धारणाधिकार का अधिकार प्राप्त है। धारा के According ‘‘ बेंकर, फैक्टर, घाटवाले, उच्च न्यायालय के अटर्नी और बीमा दलाल अपने को उपनिहित किसी माल को, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, समस्त लेखाओं की बाकी के लिये, प्रतिभूति के Reseller में रोके रख सकेंगे, किन्तु अन्य किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने को उपनिहित माल ऐसी बकाया के लिये प्रतिभूति के Reseller में रोके रख सके, जब तक कि कोर्इ अभिव्यक्त संविदा उसे प्रभावित न करती हो’’। बैंक को धारणाधिकार का अधिकार तभी है, जब उसने लेनदार के Reseller में वस्तुयें व प्रतिभूतियों को प्राप्त Reseller है। अग्रिम देते समय बैंक अपने पास दस्तावेजों को रख लेता है। यह दस्तावेज साधारण धारणाधिकार को विवक्षित गिरवी में परिवर्तित कर देते हैं। बैंकर धारणाधिकार सामान्य धारणाधिकार से अधिक है क्योंकि यह विवक्षित गिरवी है और उसे किसी व्यातिक्रम की स्थिति में (default) माल को बेचने का अधिकार भी है। धारणाधिकार के अन्तर्गत बैंक को माल की बिक्री का अधिकार है। सीमा की विधि से बैंकरों के धारणाधिकार के अधिकार वर्जित नहीं है (Law of Limitation)।

धारणाधिकार के अधिकार का क्रियान्वयन

  1. बैंक को कानूनी Reseller सौंपे गये माल व प्रतिभूतियों पर धारणाधिकार का अधिकार है And वह ऋण लेने वाले के नाम पर स्थायी है।
  2. विशेष प्रतिभूति के विरूद्ध लिये गये ऋण के भुगतान कर देने के बाद भी बैंक को धारणाधिकार का अधिकार है कि उसी उधारकर्ता की बकाया राशि बैंक पर देय है। 
  3. धारणाधिकार का अधिकार वचन पत्र, धनादेश, शेयर सार्टिफिकेट, बांड डिबेचंर आदि पर प्रयोग कर सकता है। 

जहाँ धारणाधिकार के अधिकार का क्रियान्वयन नहीं हो सकता 
धारणाधिकार के अधिकार का क्रियान्वयन नहीं हो सकता अगर वस्तुयें Windows Hosting अभिरक्षा के लिये प्राप्त की गर्इ हों, न्यासी के Reseller में प्राप्त सम्पत्तियां या ग्राहक के अभिकर्ता के Reseller में प्राप्ति या भूलवश बैंक के पास रह गयी हो।

2. समायोजन का अधिकार 

बैंकर के पास अधिकार है कि वह अपने ग्राहकों के खातों को समायोजित कर सके। बैंक को प्राप्त यह Single वैधानिक अधिकार है कि यदि Single ही ग्राहक के कुुछ खातों में ऋणात्मक अवशेष हो (यानी उतने धन के लिये बैंक का ऋणी हो) और कुछ अन्य खातों में ग्राहक का धनात्मक अवशेष हो (यानी उतने धन के लिये बैंक ग्राहक का ऋणी हो), तो बैंक को यह अधिकार होता है कि वह उन सब खातों की धनराशियों को समायोजित कर ले और अन्तिम Reseller से पाये गये ऋणात्मक या धनात्मक (जैसी स्थिति हो) अवशेषों को तदनुसार निपटाये Meansात अन्तिम ऋणात्मक अवशेष को ग्राहक से वसूल कर ले या अन्तिम धनात्मक अवशेष को ग्राहक को वापस कर दें। यह अधिकार Single ही बैंक की अन्य शाखाओं में जमा राशियों पर भी उपलब्ध है। इस अधिकार का प्रयोग मृत्यु के बाद, कंपनी के दिवालिया और विघटित होने पर अनुऋणी/कुर्की आदेश पर प्रयोग Reseller जा सकता है। समय बाधित ऋण के लिये भी यह अधिकार उपलब्ध है। समायोजन के अधिकार का उपयोग तभी Reseller जा सकता है जब इसके विपरीत कोर्इ व्यक्त या अव्यक्त अनुबंध न हो। इस अधिकार का प्रयोग उन देयों के सम्बन्ध में Reseller जाता है जो देय है या देय होने वाले हैं Meansात् विशेष And अनिश्चित नहीं है। यह भविष्य के ऋणों पर उपलब्ध नहीं है। गारन्टर के नाम पर जमाओं को ऋणी के ऋण बैलेन्स से समायोजित नहीं Reseller जा सकता, जब तक गारन्टर से मांग न की हो And उसका दायित्व निश्चित हो गया हो।

समायोजन का स्वत: अधिकार 

कुछ परिस्थितियों में यह अधिकार स्वत: Reseller से लागू हो जाता है और इसमें ग्राहक की पूर्व आज्ञा की Need नहीं होती। निम्न स्थितियां में समायोजन स्वत: ही हो जाता है यानि ग्राहक की आज्ञा के बिना-

  1. ग्राहक की मृत्यु होने पर, 
  2. ग्राहक के दिवालिया हो जाने पर, 
  3. न्यायालय द्वारा ग्राहक के खाते के कुर्की के आदेश हो जाने पर, 
  4. ग्राहक के धनात्मक अवशेष के बारे में उसके समानुदेशन का नोटिस प्राप्त होने पर। 
  5. प्रतिभूतियों जिन्हें First ही बैंक द्वारा शुल्क लिया जा चुका है उस पर द्वितीय शुल्क के नोटिस की प्राप्ति पर। 

समायोजन के अधिकार को लागू करने हेतु आवश्यक शर्तें 

  1. खाते के धारक का स्वामित्व Single के ही नाम होना चाहिये।
  2. ऋण की राशि निश्चित व मापी या गणना योग्य (measurebale) हो। 
  3. इसके प्रतिकूल कोर्इ समझौता नहीं होना चाहिये। 
  4. न्यास खातों में धनराशि (funds) नहीं होनी चाहिये। 
  5. भविष्य या अनिश्चित ऋणों के आधार पर अधिकार लागू नहीं Reseller जा सकता। 
  6. बैंकर को अधिकार है कि कुर्की के आदेश प्राप्त करने से First वह अपने इस अधिकार का प्रयोग करे।

3. विनियोजन का अधिकार

यह ग्राहक का अधिकार है कि वह बैंकर को निर्देशित करे कि उस ऋण (जब Single से अधिक ऋण बकाया हों) के विरूद्ध जो भुगतान उसके द्वारा Reseller गया है, विनियोजित कराना चाहिए अगर ऐसे कोर्इ दिशा निर्देश नहीं दिये गये हैं, तो बैंक अपने विनियोजन के अधिकार को किसी भी ऋण के भुगतान के लिये प्रयोग कर सकता है। Indian Customer संविदा अधिनियम, 1872 की धारायें 59, 60 और 61 विनियोजन के नियमों के बारे में बताती है।

धारा 59 : ऋणी द्वारा विनियोजन 

यदि ऋणी यह स्पष्ट Reseller से या निहित Reseller से बैंक को यह सूचित करता है कि उसके द्वारा जमा धनराशि किस ऋण खाते में जमा की जाये। (जब Single से अधिक ऋण बकाया है)

धारा 60 : बैंक द्वारा विनियोजन 

यदि ऋणी धन जमा करते समय यह न बताये कि वह धन किस ऋण खाते में जमा होना है और परिस्थितियों से भी उसका कोर्इ आशय स्पष्ट न होता हो, तो Indian Customer संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 60 के According ऋणदाता अपने विवेकानुसार ऋणी के किसी भी ऋण खाते में उस धन को जमा कर सकता है। Single बार ऋणदाता द्वारा ऋणी को यह सूचित किये जाने पर, कि उसके द्वारा जमा धन का विनियोजन किस प्रकार कर दिया गया है, के बाद ऋणदाता उस प्रकार को बदल नहीं सकता है।

धारा 61 : कानून द्वारा विनियोजन 

यदि ऋणी अथवा ऋणदाता जमा किये गये धन को किसी ऋण खाते में विनियोजित करने के लिये सुनिश्चित नहीं हो पाता, तो उस धन को सबसे First उस ऋण की अदायगी में विनियोजित Reseller जायेगा, जो सबसे First लिया गया था।जब तक कोर्इ प्रतिकूल समझौता न हो, ऋणदाता के द्वारा किसी भुुगतान को First ब्याज फिर मूलश् राशि पर लागू Reseller जायेगा। अगर ग्राहक के पास Single ही खाता है और वह राशि जमा व निकालना उसी से नियमित तौर पर करता है। तो जिस क्रम में लेनदार प्रविष्टि (Credit entry) समायोजित की जाएगी। ऋण प्रविष्टि (debit entry) से वह कालानुक्रमिक होगी, इसे क्लाइटन के नियम (clagton’srule) से जाना जाता है।

क्लाइटन वाद में नियम- यह व्यवस्था देवायनिस बनाम नोबिल एण्ड कं0 के मामले में सामने आर्इ। यकद किसी ग्राहक का चालू खाता हो और उसी में ऋणात्मक अवषेश हो जाने पर ग्राहक की स्थिति ऋणी की हो जाती हो और उसमें धन जमा करते और निकालते रहने पर ऋणात्मक अवषेश बदलता रहता हो, तो यह स्थिति होती है कि उस खाते में से धन निकालने पर नया ऋण उत्पन्न होता है और जमा करने पर इस तरह से उत्पन्न हुए ऋणों में कालानुसार विनियोजन होता है।बैंकर को अधिकार है ब्याज, कमीषन, आनुशांगिक प्रभार इत्यादि प्रभार लेने का।बैंकर का यह गर्भित अधिकार है कि अपने द्वारा दी गर्इ सेवाओं को चार्ज करे व ग्राहक को बेचे। बैंक प्रभारी है अग्रिम राषि पर ब्याज वसूलने, अग्रिम पर प्रभार लगाना, पारित की गर्इ साख सुविधाओं के अनुपयोग पर प्रभार, कमीशन प्रभार इत्यादि को वसूलने के लिए जो कि अग्रिम बैंक द्वारा मासिक/चर्तुमासिक/अर्धवार्शिक या वार्षिक दी गर्इ शर्तो पर निर्भर हो। बैंक चार्ज तब भी लेता है जब निर्देषित की हुर्इ राशि का तुलन (balance) कम हो। अधिकतर बैंक विभिन्न तरीकों से इन प्रभारों के बारे में अपने ग्राहकों को सूचित करते हैं।

नामांकन सुविधा 

व्यक्ति द्वारा की गयी इच्छा की अभिव्यक्ति नामांकन है कि उसकी मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को उसकी सम्पतित हस्तांतरित कर दी जाये। नामांकन वसीयत नहीं है लेकिन वसीयत जैसा कार्य करती है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैकिंग कम्पनियों (नामांकन) नियम 1985 की धारा 47जेड ए से 45जेड एफ इस संदर्भ में बनायी गयी है। नामांकन सुविधा Single सरल प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृतक की जमा राशि और लाकर धारक के दावों को निपटाया जा सकता है Single दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जमाकर्ता की मौैत बेैंक को सक्षम बनाती हैै कि वह मृतक द्वारा नामांकित व्यक्ति को भुगतान कर सके, उस राशि का जो जमाकर्ता के खाते में शेष है And उसके द्वारा छोड़ा गया समान जो कि बैंक की Windows Hosting अभिरक्षा में है मृतक व्यक्ति द्वारा नामांकित व्यक्ति को दे दिया जाये बिना उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या कानूनी वारिस की पुष्टि करे हुये।

नामांकन मृतक की सम्पत्ति के कानूनी वारिस का अधिकार नहीं लेता। नामांकित व्यक्ति बैंक से कानूनी वारिस के न्यासी के Reseller में धन प्राप्त करता है। संयुक्त जमा खाते के मामले में नामांकन का अधिकार तभी मिलता है जब All जमाकर्ताओं की मौत हो गयी हो। नामांकन सुविधा व्यक्तियों और Singleल मालिकाना संबंधित मामलों में ही मिलती है। अगर नामांकित व्यक्ति नाबालिग है तो नामांकन बनाने वाला जमाकर्ता, राशि को प्राप्त करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है, जो उसकी मृत्यु होने की स्थिति में नामांकित व्यक्ति के नाबालिग होने के दौरान जमाराशि प्राप्त करेगा नावालिग की ओर से। Single व्यक्ति जो कानूनी तौर पर खाते को संचालित करने की शक्ति रखता है वह नाबालिग की ओर से नामांकन दर्ज करा सकता है। नामांकन, खाता खोलने के फार्म में ही या अलग से फार्म पर अपने नामांकित व्यक्ति का नाम व पता लिखकर भी Reseller जा सकता है। खाताधारक नामांकन किसी भी समय बदल सकते हैं। जमा खाते के लिये केवल Single ही नामांकन होगा चाहे वे Singleल या संयुक्त Reseller से आयोजित Reseller गया हो। संयुक्त लॉकर के लिये दो नामांकन किये जा सकते हैं।

नामांकन सुविधा की व्यवहार्यता 

नामांकन सुविधा All प्रकार की जमा राशि, Windows Hosting जमा लॉकर और Windows Hosting अभिरक्षा वस्तुओं के लिये उपलब्ध है। यह उन जमाराशियों के लिये भी लागू है जिन पर संचालन सम्बन्धी निर्देश हों ‘‘या तो या उत्तरजीवी’’। नामांकन केवल Single व्यक्ति के पक्ष में Reseller जा सकता है। संयुक्त खाते के मामले में, नामांकन All जमाकर्ताओं द्वारा संयुक्त Reseller से Reseller जाता है। नामांकन उन खातों पर नहीं Reseller जा सकता जहां जमा किसी प्रतिनिधित्व क्षमता का हो, जैसे न्यासी खाता, साझेदारी फर्म, कम्पनी, संगठन, क्लबों इत्यादि के खातों में। नामांकन Single नाबालिग के पक्ष में Reseller जा सकता है। हालांकिन नामांकन करते समय, नामांकित व्यक्ति किसी Second व्यक्ति को नियुक्त करता है जो कि नाबालिग न हो, ताकि वह नामांकित व्यक्ति की ओर से जमा राशि प्रापत कर सके, जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में या नामांकित व्यक्ति के नाबालिग होने के दौरान। नाबालिग के जन्म की तारीख प्राप्त हो व नोट की जाये। नामांकन जारी रहेगा सावधि जमा के नवीनीकरण पर जब तक विशेष Reseller से रद्द न कर दिया जाये या बदल न दिया जाये। बैंक प्रत्येक सावधि जमा खरीद पर अलग नामांकन फार्म लेते हैं। अनिवासी नामांकित व्यक्ति के मामले में वह मृतक की राशि का हकदार होगा। वह राशि उसके एन आर ओ खाते में जमा होगी। वह जमा राशि को भारत से बाहर प्रेषित नहीं कर सकता।

बैंक मे जमा राशियों का बीमा 

Indian Customer निक्षेप बीमा ओर प्रत्यय गारंटी निगम, Single सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है जो कि Indian Customer रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तित है और इसका कार्य है बैंक जमाओं का बीमा करना। निगम की अधिकृत पूंजी 50 करोड़ Resellerये है जो कि Indian Customer रिजर्व बैंक द्वारा पूर्ण जारी व समर्थित है। निगम का प्रबन्धन निदेशक मण्डल में निहित है जिसमें Indian Customer रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर अध्यक्ष के Reseller में हैं। निगम जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है और बैंक के असफल होने पर जमा राशि पर बीमा प्रदान करता है जिससे कि उनका आत्मविश्वास बना रहे। भारत में कार्यरत All विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित All वाणिज्यिक बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, All पात्र सहकारी बैंक निक्षेप बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं। 1,00,000 Resellerये की अधिकतम राशि तक जो कि बैंंक की All शाखाओं में से किसी की भी जमा राशि का पूर्ण या कोर्इ हिस्सा हो, का बीमा करती है। यह बीमा All जमा राशियों को शामिल करता है जैसे बचत, सावधि, चालू, आवर्ती आदि। लेकिन कुछ इसके अन्तर्गत नहीं आते, जैसे,

  1. विदेशी सरकारों की जमा राशियां
  2. केन्द्र/राज्य सरकारों की जमाराशियां 
  3. अन्तर बैंक जमा राशियां 
  4. राज्य सहकारी बैंक के पास राज्य भूमि विकास बैंकों की जमा राशियां 
  5. भारत के बाहर से प्राप्त की गयी राशि या खातों पर देय राशि 
  6. ऐसी राशि जो कि Indian Customer रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से, निगम द्वारा विशेष Reseller से छूट प्राप्त हो। 

निगम बैंकों से प्रतिवर्ष प्रति रू0 100 के निर्धारणीय पर 10 पैेसे की दर बीमा प्रीमियम के तौर पर वसूल करता है। यह प्रीमियम निर्धारणीय जमा पर साल में दो बार वसूला जाता है। Firstत: 31 मार्च व द्वितीय 30 सितम्बर को। हालांकि प्रीमियम जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में जमा की पूर्ण राशि पर वसूला जाता है। बीमा अधिकतम 1,00,000 Resellerये (मूल राशि व ब्याज दोनों के लिये) का Reseller जा सकता है। 

परिसमापक से क्लेम की सूची के प्राप्त करने के दो माह के अन्दर परिसमापक के माध्यम से, निगम जमाकर्ता को उसकी दो लाख तक की जमा राशि का भुगतान करता है, यदि किसी बैंक को पुन: संरचित या विलय या संलयन किसी अन्य बैंक में Reseller जाता है तब जमा की गर्इ पूर्ण राशि या उस समय प्रभावी बीमित राशि जो भी कम हो And वह राशि जो पुनसंCreation या संलयन योजना के तहत प्राप्त की है, के मध्य अन्तर (राशि) को अंतरिती बैंक/बीमित बैंक के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जैसा कि मामले के According हो, से क्लेम सूची प्राप्त की तिथि से दो माह के भीतर सम्बन्धित बैंक को भुगतान करेगा। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिये बनायी गर्इ, नरसिंहमन समिति (अप्रैल 1998) द्वारा दी गर्इ द्वितीय रिपोर्ट के According यह सुझाव दिया गया है कि निक्षेप बीमा योजना के अन्तर्गत निश्चित दर पर भुगतान देने के स्थान पर परिवर्तित या जोखिम आधारित मूल्यांकन पर भुगतान करना चाहिये। 

केवार्इसी (KYC) के दिशा निर्देशों का उद्देश्य है कि आपराधिक तत्वों द्वारा काले धन की वैध बनाने संबंधी गतिविधियों का जानबूझकर या अनजाने में हिस्सा बनने से बैंकों को रोका जा सके। केवार्इसी प्रक्रियाओं से बैंकों को सक्षम बनाया जाता है जिससे कि वह अपने ग्राहकों को और उनके वित्तीय लेन-देन को बेहतर समझ सके। इससे जोखिमों को कम करने में सहायता मिलेगी। Single नया खाता खोलने से First जांच करवाना आवश्यक है कि ग्राहक की पहचान किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति से तो नहीं मिलती या फिर किसी प्रतिबंधित तत्व जैसे व्यक्तिगत आतंकवादी या आतंकवादी संगठनों से तो Added हुआ नहीं है और कोर्इ खाता गुमनाम या फर्जी/ बेनामी नामों से तो नहीं खोला जा रहा। बैंकों को खाता खोलते समय केवार्इसी मानदण्डों को पूर्णReseller से ध्यान में रखना चाहिये। केवार्इसी का उद्देश्य है कि ग्राहक की पहचान को सुनिश्चित करे और संदिग्ध प्रकृति के लेनदेन को निगरानी में रखें। नया खाता खोलते समय बैंक को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिये जैसे मौजूदा खातेदार के माध्यम से परिचय होना या ग्राहक द्वारा प्रदान किये गये दस्तावेजों के आधार पर। यह दस्तावेज, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि हो सकते हैं। मौजूदा खातेदार के सम्बन्ध में बैंक को शीघ्र अतिशीघ्र ग्राहक की पहचान का कार्य पूरा कर लेना चाहिये। 

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35-ए के तहत जारी किये गये Indian Customer रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के According- 

Indian Customer बैंक संघ ने Single कोड तैयार Reseller है वो बैंकों के उचित व्यवहार के लिये मानक प्रस्तुत करता है। इस दस्तावेज के द्वारा व्यापक Resellerरेखा देखने को मिलती है। जिसके तहत आम जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी गयी है। यह Single स्वैच्छिक कोड है जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और बाजार की ताकतों को प्रोत्साहित करता है ताकि उच्च परिचालन मानकों से ग्राहकों को लाभ मिल सके। यह कोड लागू होता है- चालू, बचत और अन्य All बचत खातों, बैंकों द्वारा संग्रह और प्रेषण सेवाएं, ऋण और ओवरड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा सेवायें, बैंकों द्वारा कार्ड उत्पाद व Third पक्ष उत्पाद इत्यादि के लिये।

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