बीमा का Means, परिभाषा, प्रकार And महत्व

बीमा Single व्यवसाय है संविदा पर आधारित है। इस संविदा के According Single पक्षकार Second पक्षकार को आकस्मिक घटनाओं के दुष्परिणामों से Safty प्रदान करने का वचन देता है बीमा संविदा में जोखिम ग्रहण करने वाला पक्षकार बीमादाता (Insurance) दूसरो पक्षकार बीमादार (Insurance) कहा जाता है बीमादार जो प्रतिफल देता है, उसे प्रीमियम (प्रत्यार्जन) कहते है, जिस दस्तावेज में संविदा की शर्ते लिखी जाती है उसे बीमापत्र या पालिसी (Policy ) कहते है।

बीमा का Means 

बीमा दो पक्षों के बीच Single ऐसा प्रसंविदा है जिससे Single पक्ष जो बीमा करता है उसे बीमाकर्ता (Insurance) कहते हैं, Second पक्ष जो बीमा करवाता है वह बीमादार या बीमित व्यक्ति कहते है। लाभकारी (Benificiary) को जो Single निश्चय प्रतिफल देता है उसे प्रीमियम (Premium) कहते है के बदले में उल्लिखित आकस्मिक घटना जिसके प्रति बीमा है के घटित होने पर Single निश्चिम रकम (Insurance) के भुगतान का वचन देता है। पैटरसन, र्इ डब्ल्यू के According – “बीमा दो पक्षकारो के बीच Single संविदा है जिसके अन्तर्गत Single पक्षकार Single निश्चित प्रतिफल के बदले Second पक्षकारो की विशिष्ट जोखिमों को ग्रहण करता है और उसे भविष्य में किसी उल्लिखित घटना के होने पर Single रकम देने का या क्षतिपूर्ति का वचन देता है।” मैगी डी0 एच के According – “बीमा के अन्तर्गत बीमाकर्ता द्वारा Single निश्चित घटना के घटित होने पर होने वाले हानि को प्रीमियम के प्रतिफल में भुगतान करने का वादा करता है।”

    बीमा के प्रकार

    बीमा की विषय वस्तु अथवा प्रकृति के आधार पर बीमा को निम्न प्रकार से वर्गीकृत Reseller जा सकता है 1. जीवन बीमा  2. अग्नि बीमा 3. सामुद्रिक बीमा 4.अन्य प्रकार के बीमा ।

    1. जीवन बीमा

    Human जीवन अनिश्चितताओं से भरा होता है। जीवन यापन के लिए मनुष्य को अनेक क्रियाएं करनी होती है, जिनमें कदम-कदम पर जोखिम होते हैं। किसी दुर्घटना या बीमारी से असमय मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार को वित्तीय कठिनार्इयों का सामना करना पडता है। इसी प्रकार बुढा़पे मे व्यक्ति के पास आराम से जीवन-यापन करने, चिकित्सा कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। अपने बच्चों के विवाह या उसे उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए बड़ी मात्रा में धन की Need होती है। जीवन बीमा के द्वारा हमें भविष्य की इन परिस्थितियों से Safty प्राप्त हो सकती है। इसमें बीमाकार Single निश्चित राशि बीमित व्यक्ति की मृत्यु अथवा Single निश्चित अवधि की समाप्ति पर देने का वचन देता है। इसके बदले मे बीमाकार (बीमा कंपनी) किश्तों में Single निश्चित प्रीमियम राशि लेता है. अब क्योकिं बीमित जोखिम का घटित होना सुनिश्चित है। अत: बीमित व्यक्ति को बीमा राशि देर-सबेर प्राप्त होना भी सुनिश्चित है. बीमित व्यक्ति अपने को Windows Hosting महसूस करता है अत: जीवन बीमा को जीवन आश्वासन भी कहा जाता है।

    जीवन बीमा जीवन की अनिश्चितता से Safty प्रदान करने के लिए प्रारंभ Reseller गया था। लेकिन धीरे-धीरे इसके क्षेत्र को स्वास्थ्य बीमा, विकलांगता बीमा, पैंशन योजना आदि तक बढ़ा दिया गया है। मूल Reseller से जीवन बीमा पालिसियां दो प्रकार की होती हैं। क. आजीवन बीमा पालिसी And ख. बंदोबस्ती बीमा पालिसी. आजीवन बीमा-पालिसी में प्रीमियम की राशि का भुगतान बीमित को आजीवन अथवा Single निश्चित अवधि के लिए नियमित Reseller से करना होता है. बीमा राशि बीमित के उतराधिकारियों को उसकी मृत्यु के पश्चात देय होती है। यह पालिसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ली जाती है जो अपनी मृत्यु के पश्चात अपने पर आश्रित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता पहुंचाना चाहता है। दूसरी ओर बंदोबस्ती बीमा पालिसी Single निश्चित अवधि के लिए होती है Meansात् बीमित व्यक्ति द्वारा Single निश्चित आयु को प्राप्त करने अथवा उस आयु को प्राप्ति करने से पूर्व उसकी मृत्यु की स्थिति में, बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि का भुगतान Reseller जाता हैं। आजीवन और बंदोबस्ती पालिसियों के अतिरिक्त कर्इ अन्य पालिसियाँ भी शुरू की गर्इ। जिनका उद्देश्य ग्राहकों को राशि निवेश हेतु प्रोत्साहन देना है। जोखिमों से Safty और बचत का लाभ साथ-साथ मिलने से इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। कुछ पालिसियों का संक्षिप्त description-

    1. संयुक्त जीवन बीमा पालिसी- 

    यह पालिसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जीवन को संयुक्त Reseller से बीमित करती है। उनमें से किसी Single की मृत्यु होने पर जीवित व्यक्ति/व्यक्तियों को बीमा राशि देय होती है। सामान्यत: यह पालिसी पति पत्नी के जीवन पर अथवा दो साझेदारों के जीवन पर संयुक्त Reseller से की जाती है।

    2. धनवापसी (Money Back) पालिसी- 

    इस योजना में पालिसीधारक को कुछ समय के अंतराल पर भुगतान Reseller जताा है। यह सामान्य स्थायी निधि बीमा पालिसी से हटकर हैं जिसमें जीवित रहने पर कुल भुगतान का लाभ केवल Single निश्चित आयु की प्राप्ति के बाद ही मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि धनवापसी पालिसी 20 वर्ष के लिए ली गर्इ है तो बीमित राशि का 20 प्रतिशत प्रति पाँचं वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष And शेष 40 प्रतिशत बोनस सहित 20 वें वर्ष के पश्चात देय हो जाता है।

    3. पेंशन योजना- 

    इस योजना के अंतर्गत पालिसी की अवधि के पश्चात ही जीवित रहने पर पालिसी धारक को पालिसी की राशि का भुगतान Reseller जाता है। बीमित राशि अथवा पालिसी की राशि का भुगतान जैसे-मासिक, छमार्इ अथवा वार्षिक किस्तों पर Reseller जाता है। उन लोगों के लिए उपयोगी है जो Single निश्चित आयु के पश्चात नियमित आय चाहते हैं।

    4. यूनिट योजनाएं- 

    यह योजनाएं दोहरे लाभ Meansात निवेश And बीमा दोनों का लाभ प्रदान करती हैं। पालिसी धारक द्वारा जिस प्रीमियम की राशि का भुगतान Reseller जाता है उसे विभिन्न कंपनियों के अंशों And ऋण पत्रों के क्रय पर खर्च Reseller जाता है। परिपक्वता राशि मुख्य Reseller से निवेश के बाजार मूल्य पर निर्भर करती है।

    5. सामूहिक बीमा- 

    सामूहिक बीमा योजनाएं कुछ व्यक्तियों कुछ व्यक्तियों के समूह को कम लागत पर जीवन बीमा Safty प्रदान करने के लिए होती है। यह योजना किसी भी व्यावसायिक इकार्इ अथवा कार्यालय के कर्मचारियों के समूह के लिए उपयोगी है। हमारे देश में जीवन बीमा का Indian Customer जीवन बीमा निगम करती है। जिसका 19 जनवरी 1956 को राष्ट्रीयकरण Reseller गया था। अब बहुत सारी निजी कंपनियां भी जीवन बीमा व्यवसाय से आ गर्इ है।

      2. अग्नि बीमा

      आग से होने वाली हानियों से Safty प्राप्त करने अग्नि बीमा कराया जाता है। अग्नि बीमा Single ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकार प्रीमियम के बदले में अग्नि से होने वाली हानि की राशि या क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। अग्नि बीमा सामान्यत: Single वर्ष के लिए Reseller जाता है। इसका हर वर्ष नवीनीकरण भी कराया जा सकता है।
      अग्नि से होने वाली हानि का भुगतान दो शर्तों के पूरा होने पर ही Reseller जाता है।

      1. आग वास्तव में लगी हो, And
      2. आग जानबूझ नहीं लगार्इ गर्इ हो बल्कि दुर्घटनावश लगी हो. यहाँ आग लगने का कारण महत्व नहीं रखता।

      अग्नि बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध है Meansात बीमित सम्पत्ति की कीमत, अग्नि से क्षति अथवा पालिसी की राशि तीनों में से जो भी कम हो, से अधिक राशि का दावा नहीं कर सकता। अग्नि से हानि अथवा क्षति में हानि को कम करने के लिए की गर्इ कोशिशों से होने वाली हानि अथवा क्षति भी सम्मिलित होती है।

      3. सामुद्रिक बीमा

      आज सामुद्रिक व्यापार काफी बढ़ गया है, साथ ही साथ इसके खतरे भी बढ़ गये है। सामुद्रिक बीमा Single ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी जहाज अथवा जहाजी माल को समुदी्र यात्रा के दरम्यान होने वाले जोखिम से क्षति की पूि र्त का आवश्वासन देती है।

      समुद्री यात्रा के मध्य जहाज को विभिन्न प्रकार का जोखिम होता है, तुफान, चट्टान या किसी अन्य जहाज से टकरा जाना आदि। सामुद्रिक हानियां तीन प्रकार की हो सकती हैं 1. जहाज को हानि 2. जहाजी माल की हानि And 3. माल भाड़े की हानि. इन हानियों का पृथक-पृथक बीमा Reseller जाता है। जहाज के बीमा को हल बीमा, माल के बीमा को माल बीमा (कार्गो) और भाडे़ के बीमे को भाडा बीमा कहते हैं।

      अग्नि बीमा और समुद्री बीमा, सामान्य बीमे के अंतर्गत आते है. सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण 13 मर्इ 1971 को Reseller गया।

      4. अन्य प्रकार के बीमा

      साधारण बीमा कंपनियां कर्इ अन्य जोखिमों का बीमा का बीमा करती हैं जिनमें से कुछ बीमा पालिसियों का संक्षिप्त description है :

      1. मोर वाहन बीमा- 

    यात्री कार, वैन, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि का बीमा दुर्घटना से वाहन को होने वाली क्षति, चोरी से होने वाली हानि तथा दुर्घटना के कारण Third पक्ष को चोट पहुँचने अथवा मृत्यु हो जाने से उत्पन्न देनदारी के विरूद्ध बीमा है। वास्तव में वाहन का Third पक्ष के संबंध में बीमा अनिवार्य है।

    2. स्वास्थ्य बीमा- 

    यह पालिसी धारक को बीमारी अथवा चोट लगने आदि से होने वाले इलाज पर व्यय से Safty प्रदान करती है। इससे चिकित्सा दावा बीमा अथवा मैडीक्लेम बीमा कहते हैं। आजकल यह सर्वाधिक लोकप्रिय बीमा है।

    3. फसल का बीमा- 

    यह सूखा अथवा बाढ़ के कारण फसल हो होने वाली हानि से किसानों को संरक्षण प्रदान करता है।

    4. रोकड़ का बीमा- 

    यह बैंक Single अन्य व्यावसायिक सस्ं थानों को नकदी Single स्थान से दसू रे स्थान पर ले जाते समय रास्ते में चोरी या किसी अन्य कारण से होने वाली हानि के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है।

    5. पशुओ का बीमा –

    यह गायें भैसें, बैल आदि के दुर्घटनावश, बीमारी आदि से मृत्यु के कारण होने वाली हानि के जोखिम का बीमा है।

    6. राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना- 

    यह योजना बीमित महिला की मृत्यु अथवा उसके विकलांग हो जाने पर परिवार के सदस्यों को राहत पहुंचाती है।

    7. अमत्र्य शिक्षा योजना बीमा पालिसी-

    यह आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए ली जाने वाली पालिसी है। यदि बीमित व्यक्ति को कोर्इ शारीरिक चोट पहुंचती है जिसके का कारण उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थार्इ Reseller से विकलांग हो जाता है तो बीमा कम्पनी बीमित अविभावकों को आश्रित बच्चों की पढ़ाइर् का खर्च वहन करेगी।

    8. चोरी से क्षति का बीमा- 

    इस प्रकार के बीमे में बीमा कम्पनी बीमित को चोरी से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देती है। चोरी या डकैती से हानि का Means है चल-संपत्ति की लूटपात, चोरी आदि से हानि।

    9. विश्वसनीयता का बीमा- 

    कर्मचारियों के द्वारा रोकड़ (नकदी) का घोटाला या फिर वस्तुओं के दुResellerयोग से हानि के जोखिम से संरक्षण के लिए व्यवसायी उन कर्मचारियों की, जो रोकड़ को संभालते हैं या फिर स्टोर के प्रभारी हैं, बेइमानी अथवा धोखे से होने वाली हानि के जोखिम के विरूद्ध बीमा कराता है। इसे विश्वसनीयता का बीमा कहते हैं।

      बीमा का महत्व

      1. जोखिम से Safty- बीमा व्यवसाय को विभिन्न जोखिमों से Safty प्रदान करता है। यह Safty बीमित को हानि की पूर्ति के लिए प्रावधान के Reseller में होती है।
      2. जोखिम का अनेक लोगों में विभाजन-बीमा जोखिम को आपस में बांटने में सहायता प्रदान करता है. व्यवहार में बड़ी संख्या में लोग प्रीमियम देकर बीमा करवाते हैं। इससे बीमाकोष तैयार हो जाता है। इस कोष का उपयोग उन लोगों की क्षतिपूि र्त के लिए Reseller जाता है जिनको वास्तव में यह हानि होती है। इस प्रकार से हानि को बड़ी संख्या में लोगों में बाँट दिया जाता हैं।
      3. ऋण लेने मे सहायक- बैंक And वित्तीय संस्थाएं सामान्य: ऋण देने से First उन वस्तुओं And सम्पत्तियों का बीमा कराने पर जोर देते हैं जिनकी जमानत पर वह ऋण दे रहे हैं। इस प्रकार से बीमा वित्तीय संस्थानों से ऋण And अग्रिम प्राप्त करने को सुगम बनाता हैं।
      4. विभिन्न श्रम कानूनो के अंतर्गत देनदारी से Safty- बीमा व्यवसायी को कर्मचारियों के साथ दुर्घटना होने पर जिसके कारण गंभीर चोट, विकलांगता अथवा बीमारी हो जाने पर तथा प्रसूति आदि की स्थिति में क्षतिपूर्ति संबंधी भुगतान के समय Safty प्रदान करता है।
      5. आर्थिक विकास में योगदान- बीमा कपं नियों के पास जमा धन को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूितयों And परियोजनाओं में निवेश Reseller जाता है जो दश्े ा के आर्थिक विकास में योगदान देता है।
      6. रोजगार के अवसरों की उपलब्धता- बीमा कंपनियां बड़ी संख्या में लोगों को नियमित रोजगार देती हैं। कर्इ लोग बीमा एजेन्ट के Reseller में कार्य कर अपनी जीविका अर्जित करते हैं।
      7. सामाजिक Safty- जीवन बीमा बुढ़ापे And समय से पूर्व मृत्यु के जोखिम से Safty प्रदान करता है. इसके साथ साथ कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के माध्यम से जिसमें दुर्घटना बीमा भी सम्मिलित है, सामाजिक Safty प्रदान करता हैं।

        बीमा का कार्य

        बीमा के कार्यो के दो भागो में विभक्त Reseller जा सकता है – (1) प्राथमिक कार्य  (2) द्वितीयक कार्य ।

        1. प्राथमिक कार्य –

        1. निश्चितता प्रदान करना:- बीमा हानि की अनिश्चतता के हानि के पूर्ति की निश्चितता प्रदान करता है। व्यक्ति हानि के प्रति कुशल नियोजन करके निश्चिंत हो सकता है परन्तु इस कृत्य में बहुत से बाधायें उत्पन्न हो सकती है। बीमा हानि की कठिनाइयों को दूर करके हानि के प्रति निश्चितता प्रदान करता है। जोखिम हानि की अनिश्चिता है जिसमें हानि का कब होगी, कैसे होगी कितनी होगी इस सबका पता नही रहता यदि जोखिम हो गयी तो व्यक्ति को और उससे पूर्व वह व्यक्ति हानि के प्रति चिन्तित रहता हैं, लेकिन बीमा से इस प्रकार की चिंता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति निश्चिय हो जाता है इसके लिये व्यक्ति को बहुत थोडी प्रीमियम देनी होती है जो हानि का बहुत छोटा भाग होता है।
        2. Safty प्रदान करना:-बीमा का मुख्य कार्य संभाव्य हानि से Safty प्रदान करना है क्योकि Human जीवन जोखिम पूर्ण है। विभिन्न जोखिमो के कारण या अनिश्चित रहता है कि भविष्य की आपदाओ से कब तथा कितना हानि भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार मनुष्य को अSafty का अनुभव होता है वह Safty चाहता है। Safty तभी मिल सकती है जब जोखिमों के अनिश्तिता से मुक्ति मिले । बीमा इस अनिश्चितता से मुक्ति देकर Safty प्रदान करता है ।
        3. जोखिम (हानि) का वितरण:-बीमा का मुख्य कार्य जोखिमों से होने वाले हानि का विभाजन है। आपदा या जोखिम को बाँटा नहीं जा सकता है परन्तु उन से होने वाली हानियों को उन व्यक्तियों में बाँटा जा सकता है जो हानियों से Windows Hosting होना चाहते है। प्राचीनकाल में हानियों का विभाजन जोखिमों के समय Reseller जाता था। परन्तु बीमा संविदा मेंं उन हानियों का भुगतान बाद में Reseller जाता था। जिसके लिये सीमित व्यक्तियों से उनसे हानि का अंश प्रीमियम के Reseller में First से लिया जाता था। प्रीमियम की गणना हानि की संभावना के According होगी।

        2. द्वितीयक कार्य –

        Safty की व्यवस्था द्वारा बीमा व्यवसायिक कार्यकलाप में ऐसे अनेक सुविधायें अवसर And लाभ प्रदान करता है जो इस प्रकार महत्वपूर्ण है ।

        1. हानि के रोकना- बीमा हानि को स्वयं नही रोकता है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों And संस्थाओ को साथ देता है जो हानि को रोकने के लिये कार्य कर रहे है। यदि हानि में कमी हो जायेगी तो हानि रूक जायेगी। बीमाकर्ता कम भुगतान करेगा। इस प्रकार उसे हानि नही सहनी पड़ेगी। हानि की कमी से प्रीमियम दर में कमी की जा सकती है इस प्रकार बीमा के विकाश से सहायता मिल सकता है। 
        2. पूँजी की पूर्ति-बीमा समाज को पूंजी की आपुर्ति करता है बीमा के पर्याप्त रकम प्रीमियम के Reseller में आती है जिससे विनियोजित करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है और समाज को पूँजी की कमी को पूरा Reseller जाता है। भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ पूँजीे की अपर्याप्तता है बीमा के इस कार्य का विशेष महत्व है बीमा द्वारा पूजी का संचय दो प्रकार से Reseller जा सकता है- (1)बीमा के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था हानियों को पूरा करने के लिये कुछ संचय रखते है जिसका उपभोग नही करते। (2) बीमा पूंजी का संचय करता है। 
        3. वित्तीय स्थिरता प्रदान- करना बीमा का महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके कारण शुद्ध जोखिमों द्वारा अस्थिरता नही आने पाती। यदि बीमा की सुविधा उपलब्ध न हो तब अग्निकांड, दुर्घटना चोरी, दंगा, और इसी प्रकार अन्य उपद्रवो के कारण बड़ें पैमाने पर चलने वाले कारबार या उद्योग का अपूरणीय हानि पहुँच सकती है। यदि बीमा है तो ऐसी हानि की पूर्ति की व्यवस्था हो जाती है, और व्यवसाय And उद्योग में तथा समाज मे स्थिरता सुनिश्चितता की जा सकती है। 

        बीमा की उपयोगिता 

        बीमा की उपयोगिता का सामान्यत: अध्ययन-व्यक्तिगत उपयोंगिता व्यवसायिक, और सामाजिक लाभों के अन्तगर्त Reseller जा सकता है जो इस प्रकार है 

        (क) बीमा Safty दाप्रन करता है- 

        बीमा निर्धारित जोखिम से होनें वाली हानि के प्रति Safty प्रदान करता है। जीवन बीमा में मृत्यु या जीवन से घटित घटना पर बीमित रकम का भुगतान कर दिया जाता है। जीवन के अनेक Needओ के लिये अलग अलग प्रकार के बीमापात्र खरीदे जाते है जो बीमित व्यक्ति से सम्बन्धित होते है। इसी प्रकार सम्पत्ति बीमा की सम्पत्ति की Safty And जोखिम से सम्बन्धित है। बीमित जोखिम घटित होने पर भुगतान का दिया जाता है, सम्पत्ति के Destroy होने पर या हानि होने पर हानि का भुगतान समान्य बीमा द्वारा Reseller जाता है। 

        (ख) बीमा व्यक्ति को चिन्ता से मुक्त करता है- 

        Safty मनुष्य का मुख्य प्ररेक है। यदि व्यक्ति का भविष्य जोखिम से अWindows Hosting है तो उसे हमेशा चिन्ता लगी रहती है और कार्य करने में मन नही लगता परन्तु हानि के प्रति Safty रहने पर व्यक्ति उस से चिन्ता मुक्त हो जाता है। क्योकि वह समझाता है कि जोखिम उसके परिवार को कोर्इ हानि नहीं देगा क्योकि हानि का भुगतान बीमा द्वारा कर दिया जाता है। यह हानि सम्पत्ति, जीवन और दायित्व के सम्बन्ध में हो सकती है। जिसके लिये बीमा विभिन्न स्वResellerों में मौजूद है। जोखिम से Safty न रहने पर मनुष्य को चिनता, हतोत्साह, मानसिक कमजोरी आदि रहती है। 

        (ग) बीमा बन्धक सम्पत्ति में Windows Hosting करता है – 

        बीमा बन्धक सम्पत्ति को Windows Hosting रखता है व्यक्ति की मृत्यु से बंधक पर रखी गयी सम्पत्ति ऋणदाता की हो जाती है, और परिवार को कष्ट होता है। दूसरी ओर ऋणदाता ऋण देने के First सम्पत्ति को बीमित करने के लिये बल देता है क्योकि सम्पत्ति के Destroy होने पर क्षति पहुँचने, चोरी होने आदि के कारण बन्धक ऋण का भुगतान प्राप्त करना संभव नही रहता है। और ग्रहणदाता को हानि होती है। यदि सम्पत्तियों का बीमा होता, तो क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के होने से चोरी आदि हो जाने पर ऋण का भुगतान ऋणदाता को बीमा होने के कारण बंधक सम्पत्ति का दिया जाता है। 

        (घ) बीमा सहायक के Reseller में कार्य करता है- 

        बीमा यदि हुआ है तो चाहे परिवार के मुखिया की मृत्यु हो या सम्पत्ति को हानि हो दोनो के प्रति चिन्ता करने की Need नही होती, क्यो कि क्षति पहुँचने की स्थिति में बीमा कार्य करती है। बीमा उन All कठिनार्इ से मुक्त प्रदान करता है जो ऐसी समास्याओं को दूर करती है, जो व्यक्ति के लिये मुसीबत हो सकती है, क्योकि जोखिम होने की स्थित में आर्थिक कठिनाइयों से राहत प्रदान करती है। 

        (ड़) बीमा बचत को प्रोत्साहित करता है And लाभकारी विनियोग में सहायक है- 

        जीवन बीमा बचत And Safty दोनो प्रदान करता है जबकि अन्य बीमा में केवल Safty सन्निहित रहती है। जीवन बीमा में बचत And विनियोग का लाभ मिलता है। बचत करके व्यक्ति वृद्धावस्था की कठिनार्इयों सें Windows Hosting हो जाता है यदि मृत्यु आकस्मिक हो भी जाती है तो इसमें सहायता मिलता है। क्योकि उस दशा में Single निश्चित रकम का भुगतान कर दिया जाता है और इसके साथ ही साथ अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैै क्योकि बीमित रकम का भुगतान केवल Single निश्चत समय And घटना के घटित होने पर ही Reseller जाता है। जीवन बीमा के बीमित रकम के साथ ही साथ बोनस का भी भुगतान होता है क्योकि बीमाकारी अपने Singleत्रितकोष को विनियोजित करता रहता है और प्राप्त हुयी आय से खर्चे और संचय निकालकर शेष रकम बीमापत्र धारी दे देता है। बीमा Safty के साथ साथ लाभकारी विनियोग का भी कार्य करती है।

        1. व्यवसायिक उपयोगिता

        (क) व्यक्तिगत हानियों की अनिश्चितता कम हो जाती है –

        बीमा अनेक जोखिमों से होने वाली हानि को पूरा करता है जिनके लिये बीमा की सुविधाये प्रदान की जाती है। व्यवसायिक जगत में अत्यधिक Humanीय और भौतिक सम्पत्ति का उपयोग Reseller जाता है और थोड़ी सी चूक के कारण अरबो की सम्पत्ति क्षणभर में Destroy हो जाती है। इन जोखिमों से निजात पाने के लिये व्यसायिक जगत में बीमा भी अवश्यकता And भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्येाकि बीमा से इस हानियों को पूरा Reseller जाता है और ऐसी अनिश्चिता को दूर Reseller जात है और भुगतान Reseller जाता है जिससे व्यापार वृद्धि में सहायता मिलती है।

        (ख) बीमा से व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि और साख में वृद्धि होती है  –

        बीमा होने से व्यवसायी हानियों के प्रति स्वतन्त्र हो जाते है और मन लगाकर कार्य करते है। व्यवासाय में संलग्न व्यक्ति सम्पत्ति आदि के बारे बीमा रहने पर चिंता नही करते क्येाकि बीमा द्वारा पूर्णक्षति की पूर्ति कर दी जाती है। जिससे व्यसासय की निरन्तरता बनी रहती है। बीमा रखने पर साख में वृद्धि हो जाती है, क्योकि ऋणदाता यह समझते है कि यदि ऋणी की मृत्यु या बन्धक पर रखी गयी सम्पत्ति Destroy हो जाने पर खो जाने, पर भी उन्हे भुगतान बीमा के माध्यम से Reseller जायेगा इसलिये बीमा होने से साख में और अधिक वृद्धि हो सकती है।

        (ग) महत्वपूर्ण कर्मचारी की बीमा And कर्मचारी कल्याण की सुविधा:- 

        अधिक महत्वपूर्ण कर्मचारी वह है जिसके जीवित रहने पर व्यापार को लाभ-हानि को तुरन्त पूरा न Reseller जा सके। महत्वपूर्ण कर्मचारी का बीमा करा लेने पर उसकी मृत्यु पर व्यवसाय बन्द होने या हानि होने की संभावना समाप्त हो जाती है। कर्मचारी के मृत्यु पर उनके परिवार को कुछ रकम देनी पड़ती है, जिसके लिये बीमा खरीदार उन्हे भुगतान Reseller जा सकता है। कर्मचारियों के निवास स्थान आदि के प्रबन्ध के लिये बीमा से ऋण भी मिल जाता है।

        2. सामाजिक उपयोगिता

        (क) समाज की Humanीय And भौतिक सम्पित्त की Safty-

        समाज की Humanीय And भौतिक सम्पित्त की Safty जीवन बीमा And सम्पित्त्ा बीमा से ही सकती है। जीवन बीमा में यह संभावना रहती है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जोखिम के प्रति स्वतन्त्र रखते हैं, क्योंकि उसके भौतिक सम्पित्त का बीमा रहने पर सम्पित्त्ा की Safty आदि रहती है। यदि वह Destroy होती है तो हानि का पूर्ण भुगतान बीमा द्वारा Reseller जायेगा। बीमा होने से कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात आदि में प्रगति होती है, और Humanीय And भौतिक सम्पित्त्ा को Safty प्राप्त होती है।

        (ख) राष्ट्र प्रगति मे सहायक And मुद्रा प्रसार में कमी- 

        राष्ट्र प्रगति में बीमा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योकि बीमा के माध्यम से देश की सम्पत्ति Windows Hosting रहती है, और विनियोग के लिये पर्याप्त रकम मिल जाती है। बीमा मुद्रा प्रसार में कमी दो प्रकार की होती है-

        1. प्रीमियम की रकम Singleत्रित करके मुद्रापूर्ति में कमी पूरा करता है। राष्ट्र में मुद्रा की मात्रा कम हों जाने से मुद्रा प्रसार में कमी आ जाती हैै उसको भी पूरा करता है। 
        2. Singleत्रित प्रीमियम को विनियोजित करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती हैं बीमा के समाजिक लाभ के तरीके महत्वपूर्ण है। क्योकि बीमा समाज के व्यवस्थित अस्थिरता से मुक्ति दिलाता है, और साथ ही साथ जीवन स्तर भी स्थिरता को बढ़ाता है और पूॅजी निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

        बीमा के सिद्धांत

        All बीमों के बीमा अनुबन्ध कुछ स्थापित सिद्धांतों पर निर्भर करते है। इनका संक्षिप्त description नीचे दिया गया है-

        (1) पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत-

        बीमा अनुबंध पारस्परिक विश्वास का अनुबंध है। बीमाकर And बीमित दोनों पक्षों को बीमा की विषय वस्तु से सम्बन्धित All आवश्यक सूचनाओं को उजागर कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, जीवन बीमा में प्रस्तावक को (बीमा करवाने में इच्छुक व्यक्ति) अपने स्वास्थ्य, आदतों, व्यक्तिगत History, पारिवारिक History आदि की सूचना को र्इमानदारी से उजागर कर देना चाहिए। यदि महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया गया है तो अनुबंध वैध नहीं होगा, क्योंकि बीमा की विषय वस्तु से सम्बन्धित तथ्यों के आधार पर ही जोखिम का मूल्यांकन Reseller जा सकता है।

        (2) बीमोचित स्वार्थ का सिद्धांत-

        इस सिद्धांत के According बीमित व्यक्ति का बीमा की विषय वस्तु में बीमोचित हित होना चाहिए। बीमा योग्य हित का Means होता है बीमा की विषय वस्तु में वित्तीय अथवा लाभ प्राप्ति का स्वार्थ। किसी व्यक्ति का किसी सम्पत्ति अथवा जीवन में बीमा योग्य हित तब माना जाता है, यदि उसके बने रहने से उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए, Single व्यक्ति का अपने स्वयं के जीवन में व अपनी पत्नि के जीवन में बीमोचित स्वार्थ ह ै इसी प्रकार उसकी पत्नी का अपने पति के जीवन में बीमायोग्य हित होता है। जहां तक सम्पत्ति का प्रश्न है तो उसमें उसके स्वामी का बीमा योग्य हित होता है। जीवन बीमा में पालिसी लेते समय, समुद्री बीमा में क्षति होते समय और अग्नि बीमा में दोनों समय बीमा योग्य हित मौजूद रहना आवश्यक है।

        (3) क्षतिपूर्ति का सिद्धांत-

        क्षतिपूर्ति का Means है किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविक हानि की पूर्ति करना अथवा उसे बीमा कराने से पूर्व की स्थिति में ले आना। यह सिद्धांत सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा And साधारण बीमा में लागू होता है। यह जीवन बीमा में लागू नहीं होता क्योंकि जीवन की हानि Meansात् मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति सम्भव नहीं है।

        क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से अभिप्राय है कि बीमित को बीमे की घटना के घटित होने पर बीमा अनुबंध से कोर्इ लाभ कमाने की छूट नहीं है। क्षति की पूर्ति का भुगतान वास्तविक हानि अथवा बीमा की राशि, जो भी कम हो, का Reseller जाता है। आइए, इसे Single उदाहरण से समझें। माना कि Single व्यक्ति ने अपने मकान का 20 लाख Resellerये का बीमा कराया है। आग से क्षति पर उसे मरम्मत के लिए मकान पर 5 लाख Resellerया खर्च करना पड़ा तो वह बीमाकर से केवल 5 लाख Resellerये का दावा ही कर सकता है, न कि बीमा की कुल राशि का।

        (4) योदान का सिद्धांत-

        किसी विषय वस्तु का बीमा Single से अधिक बीमाकारों से भी कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बीमित को बीमा के दावे की देय राशि में All बीमाकार अपनी भागीदारी के अनुपात में योगदान देंगे। यदि Single बीमाकार ने बीमित को उसकी पूरी क्षति की पूर्ति कर दी है तो वह बीमाकार अन्य बीमाकारों से इस हानि में अनुपातिक भागीदारी के लिए मांग कर सकता है। ध्यान रहे कि कर्इ पालिसियां ले लेने पर बीमित किसी भी बीमाकार से हानि की पूर्ति का दावा कर सकता है लेकिन शर्त है कि बीमित All बीमाकारों से मिलाकर वास्तविक हानि की राशि से अधिक की वसूली नहीं कर सकता।

        (5) प्रतिस्थापन का सिद्धांत-

        इस सिद्धांत के According यदि बीमित के दावे का निपटारा हो जाता है तो बीमा की विषय वस्तु पर स्वामित्व बीमाकार को प्राप्त हो जाता है। Second Wordों में, यदि क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का कोर्इ मूल्य है तो यह सम्पत्ति बीमाकार की हो जाती है अन्यथा बीमित वास्तविक हानि से अधिक की वसूली कर लेगा जो कि क्षतिपूर्ति के सिद्धातं के विरूद्ध होगा। इसीलिए, यदि 1,00,000 Resellerय े की कीमत के माल की दुर्घटना से क्षति होती है तथा बीमा कम्पनी बीमित को पूरी क्षति की पूर्ति करती है तो बीमा कम्पनी उस क्षतिग्रस्त माल को अपने अधिकार में ले लेगी तथा उसे उस क्षतिग्रस्त माल को बेचने का अधिकार होगा।

        (6) क्षति को कम करने का सिद्धात-

        दुर्घटना होने पर बीमित को बीमा की विषय वस्तु की हानि अथवा क्षति को कम करने के लिए All आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि बीमित बीमा पालिसी लेने के पश्चात बीमा की गर्इ वस्तु की Safty के प्रति असावधान न हो जाये। बीमित से आशा की जाती है कि उसे इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जैसे कि विषय वस्तु का बीमा कराया ही नहीं है। यदि सम्पत्ति को बचाने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए तो बीमित को बीमा कंपनी से पूरा हर्जाना नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, माना Single मकान का अग्नि बीमा है और उसमें आग लग जाती है तो स्वामी को हानि को कम करने के लिए आग बुझाने के All प्रयत्न करने चाहिए। इसी प्रकार से जब चोरी के विरूद्ध बीमा कराया गया है तो भी मकान मालिक को मकान की Safty की ओर असावधान न होकर चोरी को रोकने के All कदम उठाने चाहिए।

        (7) हानि के निकटतम कारण का सिद्धांत-

        इस सिद्धांत के According बीमित का केवल उसी दशा में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है जब कि हानि उसी कारण से हुर्इ हो जिससे Safty के लिए बीमा करवाया गया था। दसू रे Wordों म,ें यदि हानि का निकटतम कारण वह नहीं है जिसके लिए बीमा करवाया गया था तो बीमित बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, संतरा से लदे Single जहाज का बीमा दुघर्टना के कारण होने वाली हानि के लिए कराया गया था। जहाज तो बन्दरगाह पर Windows Hosting पहुॅंच गया पर जहाज से संतरों को उतारने में देरी कर दी। इस स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा कोर्इ क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी क्योंकि संतरे खराब होने का कारण उनको उतारने में हुर्इ देरी थी न कि दुर्घटना।

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